ब्रेकिंग न्यूज़
दिल्ली दंगा केस: उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका; सुप्रीम कोर्ट ने बेल पिटीशन खारिज की, 5 दूसरे दोषियों को राहत

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद और शरजील इमाम की बेल पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ किया है कि दोनों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत केस चलता रहेगा।

पांच दूसरे दोषियों को बेल मिली: हालांकि, कोर्ट ने इसी केस में नामजद पांच दूसरे दोषियों को बड़ी राहत दी है। बेल पाने वालों में गुलफिशा, मीरान, सलीम, शिफा और शादाब शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हाई कोर्ट ने सही आधार पर फैसला दिया था, लेकिन यह राहत लंबे समय तक जेल में रहने के पहलू को ध्यान में रखते हुए दी गई है।

कोर्ट की अहम बातें:

अलग हालात: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम के हालात दूसरे दोषियों से क्वालिटेटिवली अलग हैं।

नेशनल सिक्योरिटी: कोर्ट के मुताबिक, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना संविधान के ज़रूरी पहलू हैं।

संवैधानिक अधिकार बनाम स्पेशल कानून: कोर्ट ने माना कि पर्सनल लिबर्टी संविधान के आर्टिकल 21 का सेंटर है और प्री-ट्रायल डिटेंशन को सज़ा नहीं माना जा सकता। हालांकि, UAPA का सेक्शन 43D(5) बेल के आम नियमों से अलग है, जो पार्लियामेंट ने खास हालात के लिए बनाए हैं।

टेररिस्ट एक्ट का एक्सप्लेनेशन: कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत टेररिस्ट एक्ट में सिर्फ हिंसा ही नहीं बल्कि ज़रूरी सर्विसेज़ में रुकावट और इकॉनमी को खतरे में डालना भी शामिल है।कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ट्रायल में देरी के आधार पर ऐसे गंभीर मामलों में छूट नहीं दी जा सकती और हर केस के अलग-अलग पहलुओं पर विचार करना ज़रूरी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *