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नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर: बन रही सड़कों पर टोल टैक्स में 70% तक की भारी छूट

बिजनेस डेस्क: केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लाखों गाड़ी चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने टोल टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए बन रहे हाईवे पर टोल में 70% तक की छूट देने का ऐलान किया है। यह फैसला उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो सड़क बनने के दौरान ट्रैफिक जाम और धूल जैसी दिक्कतों के बावजूद पूरा टोल देते थे।नए नियमों और छूट की जानकारी सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवे टोल नियम, 2008 में बदलाव किए हैं:

टू-लेन से फोर-लेन: अगर किसी टू-लेन सड़क को चौड़ा करके फोर-लेन या उससे ज़्यादा किया जा रहा है, तो गाड़ी चलाने वालों को कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने तक तय टोल का सिर्फ 30% ही देना होगा। इससे सीधे तौर पर यात्रियों का 70% पैसा बचेगा।

फोर-लेन से छह/आठ-लेन: अगर किसी फोर-लेन हाईवे को छह या आठ लेन में अपग्रेड किया जा रहा है, तो यात्रियों को टोल में 25 परसेंट की छूट मिलेगी, यानी उन्हें टोल का सिर्फ़ 75 परसेंट ही देना होगा।

कब से लागू होगा नियम? सरकार की तरफ़ से जारी एक नोटिफ़िकेशन के मुताबिक, यह नया नियम नए साल 2026 से लागू हो गया है। यह नियम न सिर्फ़ नए प्रोजेक्ट्स पर बल्कि उन सभी मौजूदा हाईवे प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होगा जहाँ सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा है।

पूरे देश में रोड नेटवर्क को मज़बूत किया जाएगा: अधिकारियों के मुताबिक, देश में करीब 25 से 30 हज़ार किलोमीटर टू-लेन सड़कों को फोर-लेन में बदला जाना है, जिस पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।

सरकार का मुख्य लक्ष्य हाईवे पर माल ढुलाई का हिस्सा 40 परसेंट से बढ़ाकर 80 परसेंट करना है। गौरतलब है कि टोल रोड की लागत पूरी होने के बाद सिर्फ 40 प्रतिशत टोल टैक्स लेने का नियम पहले से ही लागू है, लेकिन अब बन रही सड़कों पर भी लोगों की जेब पर बोझ कम होगा।

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