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दिल्ली में प्रदूषण, क्लास 5 तक के स्कूल बंद रखने के आदेश जारी; ऑनलाइन चलेंगी क्लास

नेशनल डेस्क: राजधानी दिल्ली इस समय गंभीर एयर पॉल्यूशन की समस्या से जूझ रही है। प्रदूषण के खतरनाक लेवल को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली में नर्सरी से क्लास 5 तक के स्कूल पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। यह फैसला बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण की वजह से हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक होती जा रही है।

एयर क्वालिटी और प्रदूषण के कारणदिल्ली में एयर क्वालिटी लगातार जहरीली बनी हुई है। 15 दिसंबर के डेटा के मुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 548 है, जो ‘बहुत खतरनाक’ कैटेगरी में आता है। हवा में पार्टिकुलेट मैटर खतरनाक लेवल पर मौजूद हैं, जो सांस के जरिए शरीर में जाकर बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से सांस की दिक्कतें, अस्थमा, सिरदर्द, आंखों में जलन और सर्दी-जुकाम बढ़ रहा है।

प्रदूषण के कारणों में गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रियल प्रदूषण, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से निकलने वाली धूल और मौसम की स्थिति शामिल हैं। ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी हालांकि फिजिकल क्लास बंद कर दी गई हैं, लेकिन सरकार ने यह पक्का किया है कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर न पड़े। नर्सरी से क्लास 5 तक की क्लास पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में चलेंगी।गौरतलब है कि बहुत खराब एयर क्वालिटी के कारण सरकार ने हाल ही में GRAP 4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का फेज 4) भी लागू किया था।

दिल्ली में AQI बहुत खराब ! लोगों को सांस लेने में भी हो रही ‘मुश्किल’, हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल

नेशनल डेस्क, (सत्ता संदेश ब्यूरो): दिल्ली में हवा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, जिसके चलते सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे और सबसे सख्त स्टेज GRAP-4 को लागू किया है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 से ऊपर पहुंच जाता है, तो इसे ‘सीवियर प्लस’ माना जाता है, जो सेहत के लिए सबसे खतरनाक लेवल है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, एक समय दिल्ली का AQI 462 रिकॉर्ड किया गया था, जो ‘सीवियर’ कैटेगरी में आता है। इस स्थिति को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CQUM) ने पूरे NCR में GRAP-IV लागू कर दिया है।GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली के स्कूल पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, लेकिन पढ़ाई का तरीका बदल दिया गया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DDE) के आदेश के अनुसार, सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में क्लास 9 और क्लास 11 तक के स्टूडेंट्स के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराई जा रही है। इस सिस्टम के तहत, स्टूडेंट्स या तो स्कूल आकर पढ़ाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। यह चॉइस पूरी तरह से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की इच्छा पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, बच्चों को नुकसानदायक हवा से बचाने के लिए क्लास 5 तक की पढ़ाई भी हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी।

GRAP-4 की दूसरी मुख्य पाबंदियां•

ज़रूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीज़ल से चलने वाले ट्रकों को छूट दी गई है।• दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन, पत्थर तोड़ने वाली फैक्ट्रियां और माइनिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, क्योंकि ये गतिविधियां धूल और प्रदूषण का मुख्य सोर्स हैं।• दिल्ली और NCR के जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल फोर-व्हीलर पर रोक लगा दी गई है। • सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस सिर्फ़ 50% स्टाफ़ कैपेसिटी के साथ काम करेंगे, बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे।