दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त फैसला: कल से सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% ‘वर्क फ्रॉम होम’ ज़रूरी, वर्कर्स को 10,000 रुपये का मुआवजा
नेशनल डेस्क: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हालात गंभीर हो गए हैं, जिसके चलते ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) 4 लागू है। इस खतरनाक हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कल से शहर के सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% ‘वर्क फ्रॉम होम’ (WFH) ज़रूरी कर दिया है। इसका मतलब है कि इन संस्थानों में सिर्फ़ 50% अटेंडेंस की ही इजाज़त होगी। इस फैसले की जानकारी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने दी।
वर्कर्स को मुआवजा
सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि GRAP-3 के दौरान काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मिश्रा ने कहा कि GRAP 3 में 16 दिनों तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद रहा था, और दिल्ली सरकार यह 10,000 रुपये सीधे रजिस्टर्ड वर्कर्स के अकाउंट में जमा करेगी।नियमों से छूट
हालांकि, यह 50% WFH नियम सभी सुविधाओं पर लागू नहीं होगा। हेल्थ केयर हॉस्पिटल, फायर सर्विस, जेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी ज़रूरी सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है।सरकार ने साफ़ कर दिया है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

