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खुल गया उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा: पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू

पंजाब डेस्क: पंजाब में आज जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और वोटों की गिनती शुरू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के लिए पूरे राज्य में 153 काउंटिंग सेंटर का इंतज़ाम किया है। कड़ी सुरक्षा के साथ-साथ इस गिनती के काम को करने के लिए बड़ी संख्या में 10,500 कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

इन चुनावों के नतीजों को 2027 के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भी देखा जाएगा, क्योंकि जो भी पार्टी जीतेगी, उसकी ग्रामीण इलाकों में पकड़ बढ़ेगी।

मुख्य तथ्य और आंकड़े:उम्मीदवार:

जिला परिषद के 347 ज़ोन के लिए कुल 1,249 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। पंचायत समिति के 2,838 ज़ोन के लिए लगभग 8,000 उम्मीदवार मैदान में थे।

वोटिंग: ग्रामीण इलाकों में 1.30 करोड़ वोटरों में से करीब 62 लाख वोटरों ने अपने वोट डाले। पूरे राज्य में 48.40 परसेंट वोटिंग हुई।

सबसे ज़्यादा वोटिंग: सबसे ज़्यादा वोटिंग पेमेंट रेट मालेरकोटला और मानसा में देखा गया।

बिना किसी मुकाबले के जीत:

चुनाव के दौरान 15 ज़िला परिषद और 181 पंचायत समिति उम्मीदवार पहले ही बिना किसी मुकाबले के चुने जा चुके हैं।

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव आज: 14 तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाकर लोग कर सकेंगे वोटिंग

जालंधर, (सत्ता संदेश ब्यूरो)- चुनाव अधिकारी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज, 14 दिसंबर, 2025 को हो रहे जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के दौरान वोटर फोटो पहचान पत्र के अलावा सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी 14 तरह के दूसरे वैध डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वोटरों की पहचान के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया को ही अपनाया गया है।

नीचे 14 तरह के डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, जिनका इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है

अगर किसी वोटर के पास वैलिड वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के दौरान

1, आधार कार्ड

2, MGNREGA जॉब कार्ड

3, बैंक/पोस्ट ऑफिस से जारी पासबुक जिसमें फोटो हो

4, मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर से जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड

5, ड्राइविंग लाइसेंस

6, पैन कार्ड

7, RGI से जारी स्मार्ट कार्ड

8, इंडियन पासपोर्ट

9, राशन/ब्लू कार्ड

10, पेंशन डॉक्यूमेंट जिसमें फोटो हो

11, सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट/PSU/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से जारी सर्विस आइडेंटिटी कार्ड

12, MPs और MLAs को जारी ऑफिशियल कार्ड

13, यूनिक दिव्यांगता आइडेंटिटी कार्ड

14, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जारी स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते है।

इलेक्शन ऑफिसर ने जिले के एलिजिबल वोटर्स से अपील की कि वे वोट डालते समय अपने साथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स लाएं, ताकि उन्हें वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते समय कोई दिक्कत न हो।