आधार-पैन लिंक करने का आज आखिरी मौका: कल से आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा, लगेगा 1,000 रुपये का जुर्माना
नेशनल डेस्क: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास सिर्फ आज का दिन बचा है। सूत्रों के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2025 इस काम की आखिरी तारीख है। अगर आज रात तक यह प्रोसेस पूरा नहीं किया गया, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा।
सूत्रों के आधार पर, मुख्य जानकारी और नुकसान इस तरह हैं:
पैन कार्ड ‘बेकार’ हो जाएगा: इनएक्टिविटी का मतलब है कि आप न तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर पाएंगे और न ही बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े कामों के लिए KYC करवा पाएंगे।1,000 रुपये की लेट फीस: अगर आप यह काम आज यानी 31 दिसंबर तक करवा लेते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी। लेकिन अगर आप इस तारीख के बाद लिंक करते हैं, तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी, जिसके बाद ही लिंकिंग प्रोसेस शुरू होगा।
कैसे लिंक करें: यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर और ‘लिंक आधार’ ऑप्शन के ज़रिए PAN और आधार नंबर डालकर आसानी से किया जा सकता है।
स्टेटस चेक करना: अगर आपको याद नहीं है कि आपका PAN लिंक है या नहीं, तो आप पोर्टल पर ‘लिंक आधार स्टेटस’ ऑप्शन का इस्तेमाल करके तुरंत स्टेटस चेक कर सकते हैं।
सूत्रों में दी गई जानकारी के अनुसार, अगर ज़रूरत हो, तो ‘ई-पे टैक्स’ सेक्शन में जाकर और संबंधित असेसमेंट ईयर चुनकर भी पेमेंट पूरा किया जा सकता है।

