पंजाब स्टेट कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन से की मुलाकात
- क्लर्कों की मूल वेतन संबंधी मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
लुधियाना/ सत्ता संदेश
पंजाब स्टेट जिला (डी.सी. ऑफिस) कर्मचारी यूनियन की जिला इकाई, लुधियाना के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन से मुलाकात कर 17.07.2020 के बाद भर्ती हुए क्लर्कों को पहले से कार्यरत कर्मचारियों की तर्ज पर मूल वेतन देने की मांग रखी।
डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, लुधियाना में फरवरी और मार्च 2023 के दौरान लगभग 70 क्लर्कों की नियुक्ति हुई थी। पंजाब सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या 7/42/2020-5FP1/741-746 दिनांक 17.07.2020 के अनुसार केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के आधार पर पंजाब राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत क्लर्कों का मूल वेतन 19,900 रुपये निर्धारित किया गया था। इसके तहत 17.07.2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को 19,900 रुपये की निश्चित मूल वेतन मिलने लगी।
गौरतलब है कि 17.07.2020 से पहले भर्ती कर्मचारियों को 33,300 रुपये मूल वेतन मिल रहा है। यह मामला पहले ही CWP नंबर 15896 ऑफ 2023 (सौरभ शर्मा व अन्य बनाम पंजाब राज्य) में उठाया गया था, जिसका फैसला 13.09.2024 को आया था। इसके अलावा LPA नंबर 2977 ऑफ 2024, पंजाब सरकार व अन्य बनाम डॉ. सौरभ शर्मा व अन्य, का फैसला 10.12.2024 को सुनाया गया।
इन फैसलों में माना गया कि किसी भी कार्यकारी निर्णय (Executive Decision) के जरिए वैधानिक नियमों (Statutory Rules) के तहत मिलने वाले वेतनमान को कम नहीं किया जा सकता।
कर्मचारी यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर के ध्यान में यह भी लाया कि माननीय अदालत के फैसले के बाद विभिन्न विभागों ने नए भर्ती क्लर्कों की बेसिक सैलरी 19,900 रुपये से बढ़ाकर 31,100 रुपये तय कर दी है।
यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन से मांग की कि 17.07.2020 के बाद भर्ती हुए क्लर्कों, जिनकी बेसिक पे 19,900 रुपये है, की बेसिक पे बढ़ाकर 31,100 रुपये निर्धारित की जाए।

