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घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव बड़ी चुनौती, जरूरत पड़ी तो और कड़े कानून सुझाए जाएंगे: न्यायमूर्ति नावलेकर

इंदौर / सत्ता संदेश

Madhya Pradesh के इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश Prakash Prabhakar Naolekar ने कहा कि अवैध घुसपैठ और उसके कारण होने वाला जनसांख्यिकीय परिवर्तन देश के लिए एक “बहुत बड़ी चुनौती” बन चुका है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि मौजूदा कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं पाए गए, तो समिति और अधिक कड़े कानूनों की सिफारिश कर सकती है।

न्यायमूर्ति नावलेकर ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक व्यवस्था पर अवैध घुसपैठ का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नीति और सामाजिक स्थिरता से जुड़े विषय के रूप में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि समिति विभिन्न राज्यों और संबंधित एजेंसियों से जानकारी जुटा रही है और इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि किन क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव तेजी से हो रहे हैं तथा उसके पीछे क्या कारण हैं। समिति यह भी देख रही है कि मौजूदा कानून और प्रशासनिक व्यवस्था इस चुनौती से निपटने के लिए कितने प्रभावी हैं।

नावलेकर ने स्पष्ट किया कि यदि जांच और अध्ययन के दौरान यह महसूस हुआ कि मौजूदा कानूनी ढांचा पर्याप्त नहीं है, तो समिति केंद्र सरकार को “और कड़े कानून” बनाने का सुझाव दे सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सिफारिश का उद्देश्य संवैधानिक प्रावधानों और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होगा।

हाल के वर्षों में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव का मुद्दा देश की राजनीति और सुरक्षा बहस का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। कई राज्यों में इस संबंध में राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। केंद्र सरकार पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को लेकर अपनी चिंता जाहिर करती रही है।

विशेषज्ञों का मानना है that जनसांख्यिकीय परिवर्तन का मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी संवेदनशील है। इसलिए किसी भी नीति या कानूनी कदम के लिए संतुलित और तथ्य आधारित दृष्टिकोण जरूरी होगा।

फिलहाल समिति विभिन्न पक्षों से राय और आंकड़े एकत्र कर रही है। आने वाले समय में इसकी सिफारिशें राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा का विषय बन सकती हैं।

मध्यस्थता और मध्यस्थता में क्षमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों और न्याय मंत्रियों की बैठक

गुजरात/ सत्ता संदेश

भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय का विधि मामलों का विभाग, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तत्वावधान में 19-20 मई, 2026 को ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) और उसके बाद 21-22 मई, 2026 को गांधीनगर, गुजरात में ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक (जेएमएम) की मेजबानी कर रहा है। इस वर्ष ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा।

ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों – ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी संस्थागत मध्यस्थता, मध्यस्थता सुधार और वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विवादों में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) की भूमिका सहित प्राथमिकता वाले एडीआर-संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आएंगे। चर्चाओं में एडीआर-केंद्रित सुधारों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी, जिन्हें ब्रिक्स मंचों में लंबित मामलों को कम करने और समय पर, लागत प्रभावी विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए आदर्श हस्तक्षेप के रूप में उजागर किया गया है।

संयुक्त न्याय परिषद (जेएमएम) ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों को ब्रिक्स ढांचे में वैकल्पिक विवाद समाधान निवारण आधारित सहयोग पर एक संयुक्त वक्तव्य अपनाने के लिए एक मंत्रिस्तरीय मंच प्रदान करेगी, जिसमें सर्वोत्तम प्रणालियों को साझा करने, संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदर्श नियम और डिजिटल विवाद समाधान मंच जैसे सहयोगी एडीआर संबंधी पहलों का पता लगाने के लिए ठोस प्रतिबद्धताएं निर्धारित की जाएंगी। ये बैठकें आधुनिक कानूनी प्रणाली सुधार के एक मुख्य घटक के रूप में और नागरिकों को सुलभ, त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में एडीआर को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करती हैं।

आयोजन स्थल के रूप में गुजरात के गांधीनगर का चयन भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कानूनी और बहुपक्षीय आयोजनों के केंद्र के रूप में शहर के उभरने को दर्शाता है।

प्रमुख उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम

ब्रिक्स के न्याय मंत्री वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर), विशेष रूप से मध्यस्थता और मध्यस्थता पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देंगे, जिसके लिए वे सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतिगत दृष्टिकोणों और संस्थागत अनुभवों के आदान-प्रदान को सुगम बनाएंगे;  मध्यस्थों, न्यायाधीशों, सरकारी कानूनी अधिकारियों और कानूनी पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण, व्यावसायिक आदान-प्रदान, संयुक्त कार्यशालाओं और ज्ञान साझाकरण मंचों के माध्यम से व्यावसायिक क्षमता और संस्थागत इको-सिस्टम को मजबूत करेंगे; न्यायालय द्वारा संदर्भित और मुकदमे से पहले की मध्यस्थता को बढ़ावा देंगे; मध्यस्थता केंद्रों, मध्यस्थता संस्थानों और कानूनी प्रशिक्षण निकायों के बीच संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देंगे; सीमा पार वाणिज्यिक विवादों पर सहयोग का समर्थन करने और पहुंच, दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएंगे; व्यापार और पर्यावरण पर कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ब्रिक्स न्यायशास्त्र के कानूनी अनुसंधान और तुलनात्मक अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे; और सरकारी कानूनी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण को बढ़ावा देंगे।

इन बैठकों में पूर्ण सत्र और द्विपक्षीय आदान-प्रदान शामिल होंगे, जिनका उद्देश्य ठोस सहयोग पहल, क्षमता निर्माण परियोजनाएं और संस्थागत संबंध स्थापित करना है। इन बैठकों के परिणाम ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों द्वारा “मध्यस्थता और मध्यस्थता में क्षमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करना” विषय पर एक घोषणापत्र में संकलित किए जाएंगे।