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SLBC पंजाब का आह्वान- बीमा कवरेज में बाधा न आए, समय पर नवीनीकरण कराएं

चंडीगढ़ / सत्ता संदेश

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के उप महाप्रबंधक रामकिशोर मीना ने पंजाब की जनता से आवाहन किया है कि वे भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अपने बीमा संरक्षण का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ये योजनाएँ अत्यंत किफायती प्रीमियम दरों पर व्यक्तियों और उनके परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं।

PMJJBY के लाभों का उल्लेख करते हुए रामकिशोर मीना ने कहा कि यह योजना किसी भी कारण से बीमा कवर के तहत व्यक्ति के निधन पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह योजना 18 से 50 वर्ष आयु समूह के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए है। बीमा कवरेज 1 जून से 31 मई तक वैध रहता है और हर साल नवीनीकरण किया जा सकता है।

इसी प्रकार, PMSBY के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु के व्यक्ति मात्र 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का आकस्मिक बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या आकस्मिक अशक्तता की स्थिति में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करती है।

उप महाप्रबंधक मीना ने पॉलिसी धारकों से अनुरोध किया कि प्रीमियम के स्वचालित डेबिट के लिए अपने बैंक खातों में पर्याप्त शेष रखें ताकि कवरेज में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। उन्होंने लाभार्थियों को पॉलिसी की स्थिति, नामांकन या नवीनीकरण सहायता के संबंध में जानकारी के लिए अपने संबंधित बैंक शाखाओं से संपर्क करने की भी सलाह दी।

पॉलिसी धारकों के लिए प्रमुख सलाह:

  1. प्रीमियम ऑटो-डेबिट के लिए अपने बैंक खाते में पर्याप्त शेष रखें।
  2. पॉलिसी-संबंधी जानकारी और नवीनीकरण सहायता के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
  3. बिना रुकावट वाले बीमा कवरेज के लिए समय पर अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करें।
PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी: फ्री में मिलेगा ₹7 लाख तक का बीमा; जानें क्या है EPFO की EDLI स्कीम

बिजनेस डेस्क: यदि आपकी सैलरी से पीएफ (PF) कटता है, तो आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के ₹7 लाख तक के मुफ्त जीवन बीमा के हकदार हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स को यह सुरक्षा कवच EDLI (Employees’ Deposit-Linked Insurance) स्कीम के तहत प्रदान करता है।

नियोक्ता भरता है पूरा प्रीमियम: इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कर्मचारी को इसके लिए अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। इस इंश्योरेंस का पूरा प्रीमियम आपकी कंपनी या नियोक्ता (Employer) द्वारा भरा जाता है। जैसे ही आपका पीएफ खाता खुलता है, आप खुद-ब-खुद इस योजना का हिस्सा बन जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी के साथ अनहोनी होने पर उसके परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से बचाना है।

कैसे तय होती है ₹7 लाख की राशि? बीमा की राशि कर्मचारी की पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) पर निर्भर करती है।नियम के अनुसार, इंश्योरेंस कवर औसत सैलरी का 35 गुना होता है।इसमें ₹1.75 लाख का बोनस भी जोड़ा जाता है।गणना के लिए सैलरी की अधिकतम सीमा ₹15,000 तय की गई है, जिसके आधार पर अधिकतम लाभ ₹7 लाख तक पहुँचता है।

क्लेम करने का तरीका और नियम: नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी वारिस ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में फॉर्म 5 IF भरकर क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। विभाग का लक्ष्य रहता है कि दावा 30 दिनों के भीतर निपटा दिया जाए, अन्यथा देरी होने पर विभाग को दावेदार को 12% सालाना ब्याज देना पड़ता है।

ई-नॉमिनेशन है जरूरी: इस राशि पर पहला हक पीएफ खाते में दर्ज नॉमिनी का होता है। नॉमिनी न होने की स्थिति में जीवनसाथी या बच्चे भी इसके लिए दावा कर सकते हैं। इसलिए, यह बहुत जरूरी है कि पीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी रहे ताकि परिवार को हक पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।