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आज बटाला में जातीय जनगणना के फॉर्म में एससी समाज के प्रति अपमानजनक शब्दों के खिलाफ मजदूर मुक्ति मोर्चा आजाद पंजाब द्वारा केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया।

बटाला / सत्ता संदेश

इस मौके पर मांग की गई कि फॉर्म छापने वाले अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए और मुख्यमंत्री मान एससी समाज से माफी मांगें। इस प्रदर्शन की अगुवाई जिला प्रधान सरूप सिंह चाहल कला और जिला सचिव राकेश कुमार गोपी ने की।

इस दौरान मजदूर मुक्ति मोर्चा आजाद के माझा ज़ोन के जनरल सचिव मनजीत राज बटाला ने संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा जनगणना 2026 के लिए जारी किए गए फॉर्म में जाति कॉलम भरने हेतु अनुसूचित जाति के लिए अपमानजनक और देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित शब्द दर्ज किए गए हैं। साथ ही वाल्मीकि समुदाय और मजहबी सिखों के कॉलम में केवल “मजबी” लिखकर इस समाज को सिख धर्म से अलग करने की कोशिश की गई है।

उन्होंने कहा कि इससे मजहबी सिख समाज और वाल्मीकि समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सरकारी दस्तावेजों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सत्ताधारी नेताओं और उच्च अधिकारियों की जातिवादी मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से अधिकार मिलने तो दूर, पंजाब सरकार पहले ही अनुसूचित जाति समाज का अपमान कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी के कागजों में खुलेआम अपमानजनक शब्द लिखकर दलित समाज को जलील करने के मुद्दे पर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की भी जुबान बंद है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर पंजाब की दलित संगठनों की संयुक्त बैठक में सरकार के खिलाफ तीखे आंदोलन का ऐलान किया गया है। इसके तहत 9 से 16 जून तक अर्थियां फूंकी जाएंगी और 1 जून को संगरूर में बड़ा एकत्र कर पंजाब की मान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।

इस मौके पर मजदूर मुक्ति मोर्चा आजाद के सूबा नेता दलबीर सिंह भट्टी, सरजीत सिंह, बलकार सिंह, हीरा सिंह और कई अन्य साथियों ने भी हिस्सा लिया।

अमृतसर: बिक्रमजीत सिंह पुरेवाल ने जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी का कार्यभार संभाला

अमृतसर/ सत्ता संदेश

संवाददाता-विक्रमजीत सिंह / कैमरामैन-तरजिंदर सिंह

बिक्रमजीत सिंह पुरेवाल ने सोमवार 3 मई को जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी, अमृतसर के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पूर्व वे जिला तरनतारन में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

कार्यभार संभालने के उपरांत पुरेवाल ने कहा कि वे सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

उन्होंने आगे कहा कि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें समय पर लाभ उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्री पुरेवाल का स्वागत किया तथा उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी लुधियाना में डॉ. अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे

लुधियाना / सत्ता संदेश

15 अप्रैल को फागवारा स्थित विरोध स्थल पर अदालत गठित की जाएगी, अधिकारियों को तलब किया गया।

अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों को अपनाने की अपील की।

डॉ. भीम राव अंबेडकर का संविधान आज भी शोषित वर्गों के लिए आशा की किरण है: जसवीर सिंह गढ़ी

भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में पिछले सोमवार शाम को गुरु नानक देव भवन, लुधियाना के सभागार में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने बाबासाहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर द्वारा दी गई निस्वार्थ सेवाओं को याद करते हुए कहा कि उन्हें “भारत के संविधान के निर्माता” और शोषितों के लिए संघर्ष करने वाले महान व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबासाहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित विविधता में एकता का मूल सिद्धांत आज भी कई चुनौतियों के बावजूद अडिग है।

भारतीय संविधान को विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक बताते हुए अध्यक्ष गढ़ी ने कहा कि यह समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए न्याय की अंतिम आशा है। बाबासाहेब अंबेडकर के दूरदर्शी और बुद्धिमान नेतृत्व के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक, विशेषकर दलितों के अधिकारों की निरंतर सुरक्षा का प्रावधान किया है।

उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए कहा कि हमें ऐसे महान और दूरदर्शी व्यक्तित्व को किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनके महान योगदान का वर्णन करते हुए कहा कि डॉ. अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान सभी वर्गों को समान संरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने युवाओं को बाबासाहेब (डॉ. बी. आर. अंबेडकर) के साहित्य को पढ़ने और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करके एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित किया।

अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने संविधान की पवित्र पुस्तक में शोषित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान करने के लिए डॉ. अंबेडकर को मसीहा बताते हुए कहा कि शिक्षा सभी भेदभाव और असमानता को समाप्त करने की कुंजी है और मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिक्षा क्रांति के माध्यम से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षा के स्तर को निजी स्कूलों के समान उन्नत करके गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है।

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के सत्ता में आने के बाद से बाबासाहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार देश की पहली सरकार है जिसने प्रेरणा और आदर्शों के रूप में डॉ. भीम राव अंबेडकर और शहीद-ए-आजम एस. भगत सिंह की तस्वीरें सभी सरकारी कार्यालयों में स्थापित की हैं।

इससे पहले, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लुधियाना में ऐसे बौद्धिक कार्यक्रम में भाग लेना उनके लिए गर्व की बात है, जिसे पंजाब का मैनचेस्टर कहा जाता है। उन्होंने आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि समाज में प्रतिवर्ष योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित करना एक प्रेरणादायक कदम है।

उन्होंने इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण मामले का जिक्र करते हुए कहा कि फागवारा के सफाईकर्मी गोविंद घई को फागवारा नगर परिषद द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है, जो कि अन्यायपूर्ण है। गढ़ी ने कहा कि आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और 15 अप्रैल को आयोग स्वयं विरोध स्थल का दौरा करेगा। इस मामले की सुनवाई के लिए एक अदालत का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गरीबों और प्रभावित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में एक नया कदम होगा।

इसके अलावा, गढ़ी ने गढ़शंकर के गद्दीवाल गांव में एक परिवार के मामले का भी जिक्र किया, जहां पारिवारिक तनाव के कारण एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस से बातचीत हो चुकी है और परिवार को जल्द ही न्याय मिलेगा।

उन्होंने नूरपुर जट्टन के एक मामले के बारे में भी बताया, जहां आयोग ने बेअदबी के मामले को गंभीरता से लिया है। संबंधित परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए प्रशासन के साथ बातचीत अंतिम चरण में है।

अंत में, गढ़ी ने कहा कि वे जाति या राजनीति से ऊपर उठकर हर पीड़ित की बात सुनने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब के हर नागरिक को न्याय मिले।

इस अवसर पर, मलकीत चंद जनगल को जन चेतना पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टडी सर्कल पंजाब के अध्यक्ष कमल कटारिया, जन चेतना के अध्यक्ष डॉ. विनय सौफत, कार्यकारी अध्यक्ष संजय शर्मा, महासचिव सीमा गुप्ता, सचिव ज्योति खेरा, मंच सचिव मंजुला शर्मा, निरात्मा मौदगिल, अतुल भारद्वाज, रजत भाटिया, अनिल अग्रवाल और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

आखिरकार सुनी गई आधी आबादी की आवाज़
  • आर. विमला, आईएएस

नारी शक्ति वंदन अधिनियमऔर भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का न्यायोचित स्थान’

जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो भारत मजबूत होता है। घर की गरिमा से लेकर संसद में समान आवाज़ तक, यह एक नए और आत्मविश्वास से भरे भारत की परिकल्पना है।” प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

भारत की महिलाएँ सदैव महान कार्यों में सक्षम रही हैं। वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी ने बड़े-बड़े दार्शनिकों को निरुत्तर कर दिया था। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर ने जिस न्यायपूर्ण तरीके से अपने राज्य का शासन चलाया, उसकी बराबरी उनके समकालीन शासक नहीं कर सके। रानी लक्ष्मीबाई साहस की एक अमर मिसाल बन गईं। फिर भी, स्वतंत्र भारत—जो समानता के सिद्धांत पर आधारित एक संवैधानिक गणराज्य है ने इन महान महिलाओं की उत्तराधिकारियों को अपनी विधायिकाओं में शायद ही कोई जगह दी। पहली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मात्र 4.4 प्रतिशत थी। सात दशक बाद, 17वीं लोकसभा में भी यह आंकड़ा बढ़कर केवल 14.4 प्रतिशत तक ही पहुँच पाया। व्यक्तिगत प्रतिभा ने तो अपनी जगह बना ली थी, लेकिन व्यवस्थागत बदलाव अभी भी नहीं आया था। असल में, महिलाएं अपने ही लोकतंत्र में एक तरह से ‘मेहमान’ बनकर ही रह गईं।

हमारे संविधान ने पहले ही दिन से यह स्वीकार किया था कि जब सदियों से ढांचागत विसंगतियां जड़ जमाए बैठी हों, तो केवल औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं होती। ‘संरक्षणात्मक भेदभाव’ के सिद्धांत के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और बाद में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था सफल रही है: 24 मार्च 2026 तक, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 49.75 प्रतिशत महिलाएँ हैं। जिन जगहों पर महिलाएँ शासन करती हैं, वहाँ पानी की आपूर्ति सुचारू होती है, साफ़-सफ़ाई की स्थिति बेहतर होती है और लड़कियाँ स्कूल जाना जारी रखती हैं। इसके बावजूद, संसद में भी इसी सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से जो विधेयक पेश किए गए थे, वे राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में दशकों तक बार-बार निष्प्रभावी होते रहे।

वह क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया –

वह अधूरी कड़ी 19 सितंबर 2023 को पूरी हुई। भारत के नए संसद भवन में आयोजित कामकाज के पहले ही सत्र में, ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को संसद के दोनों सदनों में, प्रत्येक राजनीतिक दल के सर्वसम्मत समर्थन से पारित किया गया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पेश करते हुए दोनों सदनों को बताया: “यह कानून केवल एक कानून नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक भारतीय महिला की शक्ति, त्याग और सामर्थ्य के प्रति एक श्रद्धांजलि है।”

यह अधिनियम लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप-कोटा भी शामिल है। नए संसद भवन का यह पहला अधिनियम होना अपने आप में एक घोषणा थी: अमृत काल के लोकतंत्र की संरचना पूरे भारत के लिए और सभी की भागीदारी के साथ निर्मित की जाएगी।

इस अधिनियम में बदलाव लाने की अपार क्षमता है, क्योंकि इसके लागू होने से संसद में महिला सदस्यों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। महिला विधायक निरंतर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं—ये वही क्षेत्र हैं, जहाँ भारत में लैंगिक असमानता सबसे अधिक है। एक ऐसी संसद, जिसमें एक-तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी, वह अलग तरह के प्रश्न पूछेगी और अलग तरह के विचार सुनेगी। इससे भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार होगा, न कि केवल उसकी बाहरी छवि में।

गरिमा से लोकतंत्र तक की यात्रा

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा यह समझा है कि ज़मीनी स्तर पर सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक सशक्तिकरण खोखला होता है। उनके द्वारा शुरू की गई यह यात्रा अत्यंत बुनियादी गरिमा से लेकर सर्वोच्च लोकतांत्रिक भागीदारी तक एक सुविचारित पथ पर आगे बढ़ती है। इसकी शुरुआत एक शौचालय से हुई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए 10 करोड़ घरेलू शौचालयों ने उन महिलाओं को सुरक्षा और आत्म-सम्मान लौटाया, जिन्हें लंबे समय से इन दोनों से वंचित रखा गया था। जल जीवन मिशन ने 15 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण घरों तक नल का पानी पहुँचाया। महिलाओं को मीलों पैदल चलकर पानी ढो कर लाने से मुक्ति मिली जिससे उनका सुबह का कीमती समय जाया हो जाता था।

‘पीएम उज्ज्वला योजना’ के 10.56 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों ने महिलाओं को धुएं से भरी रसोई से मुक्ति दिलाई। पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर घर बनाए गए। 55 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले जन धन खातों ने उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की। ‘मुद्रा’  योजना के ऋण, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी, सखी, वन स्टॉप सेंटर और तीन तलाक का उन्मूलन: प्रत्येक योजना उसी सीढ़ी का अगला पायदान थी, जो उन्हें केवल गुज़ारा करने की स्थिति से गरिमा की ओर, गरिमा से सामर्थ्य की ओर, और सामर्थ्य से नेतृत्व की ओर निरंतर बढ़ाती गई।

आधुनिक भारत के लिए एक दृष्टिकोण –

भारत को ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को तुरंत लागू करने की आवश्यकता है। यह हमारे दौर के सबसे अधिक परिवर्तनकारी संभावित सुधारों में से एक है। महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर, यह हर स्तर पर नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ाएगा: चाहे वे बजट हों जो मातृ स्वास्थ्य के लिए धन उपलब्ध कराते हैं, वे कानून हों जो पीड़ितों की रक्षा करते हैं, या वे नीतियां हों जो लड़कियों को स्कूल में बनाए रखती हैं और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ‘विकसित भारत’ (2047 तक एक विकसित भारत) का दृष्टिकोण इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि कोई भी राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता तक तब तक नहीं पहुँच सकता, जब तक उसके आधे नागरिक उन जगहों से बाहर रहें जहाँ सत्ता का संचालन होता है। जैसा कि उन्होंने हमेशा कहा है: “भारत तभी एक विकसित राष्ट्र बनेगा जब इसकी महिलाएँ न केवल अपने घरों में, बल्कि अपनी संसद में भी पूरी तरह सशक्त होंगी।” नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय महिलाओं के लिए कुछ नया सृजन नहीं करता है। इसने उस विद्वत्ता, साहस और नेतृत्व करने की इच्छाशक्ति के लिए एक संस्थागत स्थान सुनिश्चित कर दिया है, जो महिलाओं में पहले से ही मौजूद है।

शौचालय की गरिमा से लेकर संसद में समान आवाज़ तक, यह मात्र एक विधायी यात्रा नहीं है। यह एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जिसने अंततः पूर्णता की ओर बढ़ने का निर्णय लिया है।

“आधी आबादी को आखिरकार सुना गया। नज़रिया साफ़ है। ये मुहीम जारी रहेगी।”

(लेखिका महाराष्ट्र सरकार में रेजिडेंट कमिश्नर एवं सचिव पद पर कार्यरत हैं और आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रही हैं)