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राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत में किसान की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए

चंडीगढ़, 10 मार्च (भाषा) कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को हरियाणा के सोनीपत जिले के मदीना गांव में एक किसान की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए।

कांग्रेस के अनुसार, गांधी की मुलाकात किसान संजय से पहली बार 2023 में मदीना गांव में अचानक की गई यात्रा के दौरान हुई थी और उन्होंने उनके साथ खेतों में काम करते हुए किसान परिवारों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के बारे में जाना था।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सुबह गांव पहुंचे, जहां कांग्रेस के रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।

सफेद टी-शर्ट और हरी पतलून पहने गांधी ने पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया और परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों से बातचीत की। परिवार ने सम्मान स्वरूप उन्हें पगड़ी बांधी।

कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोनीपत में किसान संजय मलिक की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए।’’

पार्टी ने पोस्ट में कहा, ‘‘जननायक राहुल गांधी पहली बार संजय जी से 2023 में मिले थे। उन्होंने उनके साथ खेतों में काम किया और किसान परिवारों के संघर्षों की कहानियां सुनीं।’’ इस पोस्ट के साथ गांधी की यात्रा की तस्वीरें भी साझा की गई हैं।

पोस्ट में लिखा है, गांधी ने संजय मलिक और उनके परिवार के सुख-दुख में साथ देने का वादा किया था। आज, ‘जननायक’ उनके परिवार की खुशियों का हिस्सा बने हैं।

इस बीच, विवाह समारोह में गांधी के साथ रहे कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘जिस दौर में बड़े नेताओं में धनाढ्य पूंजीपतियों की शादियों में पहुंचने की होड़ लगी होती है, उसी दौर में राहुल गांधी ने आज उस संजय किसान की बेटी की शादी में पहुंच कर अपना कन्यादान का वचन निभाया जिसके खेत में दो वर्ष पूर्व धान बुआई का कार्य किया था।’’

गौरतलब है कि जुलाई 2023 में गांधी ने अचानक मदीना गांव का दौरा किया था और लोगों से बातचीत की तथा खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ समय बिताया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने धान की बुआई में हिस्सा लिया, ट्रैक्टर चलाया और खेतों में काम कर रही महिला मजदूरों द्वारा लाया गया भोजन किया था।

नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया, राहुल के खिलाफ ईडी की याचिका पर 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

 नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान न लेने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी की याचिका को 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत आज (सोमवार) सुनवाई नहीं कर सकती।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू

ने मामले की सुनवाई के लिए कम समयावधि की कोई तारीख तय करने का अनुरोध किया।

इसके बाद अदालत ने याचिका 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी।

उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर को गांधी परिवार और अन्य लोगों को मुख्य याचिका और ईडी के आवेदन पर नोटिस जारी किया था, जिसमें 16 दिसंबर, 2025 के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। निचली ने कहा था कि मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान ‘‘कानूनी रूप से अस्वीकृत’’ है, क्योंकि यह प्राथमिकी पर आधारित नहीं है।