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मुरादाबाद की मस्जिद पर बुलडोजर का साया, MDA ने 15 दिन में निर्माण हटाने का दिया नोटिस

मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर MDA ने नोटिस जारी किया है। मुतवल्ली को 15 दिन में कथित अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है।

मुरादाबाद / सत्ता संदेश

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर में बनी करीब 100 साल पुरानी मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच अब मुरादाबाद में भी एक मस्जिद को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई चर्चा में है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) ने दिल्ली रोड स्थित पाकबड़ा थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने एक कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है।

एमडीए की ओर से मस्जिद के मुतवल्ली को जारी नोटिस में 15 दिनों के भीतर निर्माण को स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।

करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन का मामला

एमडीए के मुताबिक, दिल्ली रोड क्षेत्र में करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर यह निर्माण किया गया है। प्राधिकरण का दावा है कि निर्माण की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी आधार पर इसे अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।

हालांकि, मस्जिद प्रबंधन की ओर से इसे काफी पुराना निर्माण बताया जा रहा है। नोटिस जारी होने के बाद मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर चिंता बढ़ गई है।

सहारनपुर मामले के बीच बढ़ी राजनीतिक हलचल

मुरादाबाद में यह कार्रवाई ऐसे समय सामने आई है, जब सहारनपुर कलक्ट्रेट परिसर की करीब 100 साल पुरानी मस्जिद को हटाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में विवाद चल रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी समेत विपक्षी दल इस कार्रवाई को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं।

इसी बीच मुरादाबाद में मस्जिद को नोटिस दिए जाने से यह मामला भी राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बन गया है।

पहले भी अवैध धार्मिक निर्माण पर हो चुकी है कार्रवाई

मुरादाबाद में सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थानों पर कथित अवैध धार्मिक निर्माण के खिलाफ प्रशासन पहले भी कार्रवाई कर चुका है। इससे पहले कांठ रोड पर सिद्ध अस्पताल के पास सड़क किनारे बने मस्जिदनुमा निर्माण को जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया था।

इसके अलावा एमडीए की सेक्टर-10 योजना के तहत पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर बनाए गए एक मीनारनुमा निर्माण को भी ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था।

MDA ने अवैध कब्जे पर कार्रवाई की बात कही

एमडीए अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे या बिना अनुमति किए गए निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी नीति के तहत वर्तमान मामले में नोटिस जारी किया गया है।

फिलहाल मस्जिद प्रबंधन के पास नोटिस में दिए गए समय के भीतर निर्माण को लेकर कार्रवाई करने का विकल्प है। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाए जाने की स्थिति में एमडीए की ओर से आगे की कार्रवाई की जा सकती है।