EPFO अलर्ट: पीएफ खाते में ये दो गलतियां पड़ सकती हैं भारी; रुक सकती है पेंशन और ब्याज, तुरंत ऐसे करें सुधार
बिजनेस डेस्क: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका पीएफ (PF) कटता है, तो आपको तुरंत अपने खाते में दर्ज ‘डेट ऑफ जॉइनिंग’ (Date of Joining) और ‘डेट ऑफ एग्जिट’ (Date of Exit) की जांच करनी चाहिए। इन जानकारियों में एक छोटी सी चूक भी आपके भविष्य की जमा पूंजी और पेंशन पर भारी पड़ सकती है।
क्यों जरूरी है ये डिटेल्स: आपकी सेवा की कुल अवधि और पेंशन की पात्रता इन्हीं तारीखों के आधार पर तय होती है। यदि ये गलत हैं, तो आपको मिलने वाली पेंशन कम हो सकती है या पीएफ निकालने के समय आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा, आपके जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज की गणना भी इन्हीं तारीखों पर निर्भर करती है।
सुधार करने का आसान तरीका: यदि आपका UAN (Universal Account Number) आधार से लिंक और वेरिफाइड है, तो आप नाम, जन्मतिथि और जॉइनिंग/एग्जिट डेट जैसी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर खुद अपडेट कर सकते हैं। कई मामलों में इसके लिए किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं पड़ती, बशर्ते बदलाव आपके योगदान रिकॉर्ड से मेल खाते हों।
यदि कंपनी बंद हो गई हो: अगर आपकी पुरानी कंपनी बंद हो गई है या नियोक्ता (Employer) सहयोग नहीं कर रहा है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर उसे किसी अधिकृत अधिकारी से सत्यापित करवाकर सीधे ईपीएफओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
नियोक्ता की भूमिका: जिन सदस्यों का यूएन पूरी तरह वेरिफाइड नहीं है, उन्हें सुधार के लिए अपने नियोक्ता की मदद लेनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन देना होता है जिसे कंपनी द्वारा मंजूर किया जाना अनिवार्य है।
ईपीएफओ ने सलाह दी है कि भविष्य में होने वाली किसी भी बड़ी परेशानी से बचने के लिए अभी यूएन पोर्टल पर लॉगिन करें और अपनी सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें।

