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अमृतसर सेशंस कोर्ट में 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाई अमृतपाल सिंह केस की सुनवाई होगी

अमृतसर / सत्ता संदेश

खडूर साहिब से MP भाई अमृतपाल सिंह से जुड़े केस की आज अमृतसर सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भाई अमृतपाल सिंह की तरफ से उनके वकील रितु राज सिंह संधू कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए वकील संधू ने कहा कि आज की तारीख में उन्होंने कोर्ट में एक ज़रूरी एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने भाई अमृतपाल सिंह पर लगे आरोपों को “बेबुनियाद” बताते हुए उन्हें बरी करने की मांग की है।

वकील ने कहा कि उन्होंने चालान और केस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करने के बाद कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डिटेल में फाइल की है। उन्होंने कहा कि जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं, वे फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर सही नहीं हैं और इसलिए कोर्ट को भाई अमृतपाल सिंह को इन आरोपों से बरी कर देना चाहिए।

रितु राज सिंह संधू ने कहा कि कोर्ट ने अब इस एप्लीकेशन पर जवाब फाइल करने के लिए राज्य को समय दिया है। राज्य की तरफ से 11 मई को अपना जवाब फाइल किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भाई अमृतपाल सिंह की मौजूदगी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिकॉर्ड की जा रही है। वकील के मुताबिक, वह अभी उसी सेल में हैं जहां उन्हें पहले रखा गया था और उनकी हालत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

वकील ने कहा कि कोर्ट की कार्रवाई के दौरान हर तारीख पर भाई अमृतपाल सिंह की मौजूदगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिकॉर्ड की जाती है और पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार चल रही है। उन्होंने दावा किया कि जांच के दौरान उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई नया गंभीर मामला सामने नहीं आया है और कानूनी तौर पर वह कोर्ट के सामने मजबूती से अपना केस पेश कर रहे हैं।

लुधियाना जेल में आजीवन कारावास के कैदी राजू की इलाज के दौरान मौत, परिजनों से संपर्क की अपील

लुधियाना/सत्ता संदेश

मृतक कैदी राजू के वारिस/रिश्तेदार जेल विभाग – अधीक्षक केंद्रीय जेल से संपर्क कर सकते हैं।

  • पटियाला के एक अस्पताल में इलाज के दौरान कल उनका निधन हो गया।
  • लुधियाना केंद्रीय जेल में धारा 302/201 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे।

लुधियाना केंद्रीय जेल के अधीक्षक ने सूचना दी है कि रांची जिले (झारखंड) के सरौदे निवासी डांडिया के पुत्र राजू उर्फ ​​राजा उर्फ ​​दादू (उम्र लगभग 40 वर्ष) का आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी का 23 अप्रैल, 2026 को पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया।

उन्होंने बताया कि कैदी राजू केंद्रीय जेल लुधियाना में दिनांक 01.08.2006 के केस नंबर 92, धारा 302/201 आईपीसी, पुलिस स्टेशन कोतवाली कपूरथला, जिला कपूरथला के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और इस कैदी के वारिसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

केंद्रीय जेल अधीक्षक ने बताया कि यदि किसी के पास कैदी राजू उर्फ ​​राजा उर्फ ​​दादू पुत्र डांडिया के बारे में कोई जानकारी हो या वह उसका शव लेना चाहता हो, तो वे केंद्रीय जेल लुधियाना के नियंत्रण कक्ष (0161-266106) और लाइन ऑफिसर (90417-24472) से संपर्क कर सकते हैं।