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समराला वार्ड-2 चुनाव पर हाईकोर्ट सख्तअयोग्य उम्मीदवार की नामांकन मंजूरी पर SDM तलब

समराला नगर काउंसिल के वार्ड नंबर 2 की चुनावी प्रक्रिया को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतवीर सिंह सेखों की नामांकन प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इलाके के एसडीएम, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, को अगले सोमवार व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील गुरबीर सिंह ढिल्लों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के हलका इंचार्ज परमजीत सिंह ढिल्लों भी मौजूद रहे। याचिकाकर्ता अमनदीप सिंह और उनके वकील गुरबीर सिंह ढिल्लों ने अदालत में दलील दी कि ‘आप’ उम्मीदवार सतवीर सिंह सेखों एक आपराधिक मामले में तीन साल की सजा काट चुके हैं और हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने 15 मई को उनकी यह मांग खारिज कर दी थी।
वकीलों के अनुसार, 18 मई को एसडीएम कार्यालय को लिखित रूप में सूचित कर दिया गया था कि उक्त उम्मीदवार कानूनी तौर पर चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। इसके बावजूद 19 मई को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया। इसे चुनाव नियमों का उल्लंघन बताते हुए विपक्षी पक्ष दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि संभव है एसडीएम को चुनाव नियमों की पूरी जानकारी न हो। हालांकि अदालत ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए 26 मई को होने वाले चुनावों पर तत्काल रोक लगा दी। अब चुनाव आयोग की सहमति के बाद वार्ड नंबर 2 के चुनाव जून के पहले सप्ताह तक टलने की संभावना जताई जा रही है। अदालत सोमवार को एसडीएम से यह स्पष्टीकरण मांगेगी कि आखिर किस आधार पर कथित रूप से अयोग्य उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। समराला से परमिंदर वर्मा की रिपोर्ट