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विदेश से आने वाला पैसा अब ‘उसी दिन’ खाते में होगा जमा; RBI ने बदला सालों पुराना नियम, खत्म होगा लंबा इंतजार

बिजनेस डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। नए निर्देशों के तहत, अब विदेश से आने वाला पैसा उसी दिन ग्राहक के खाते में क्रेडिट करना अनिवार्य होगा, जिससे ट्रांजैक्शन की रफ्तार बढ़ेगी और देरी खत्म होगी।

उसी दिन क्रेडिट का नियम: अब यदि बैंकों को विदेशी पैसा (इनवर्ड रेमिटेंस) विदेशी मुद्रा बाजार के समय के दौरान प्राप्त होता है, तो उन्हें उसे उसी दिन ग्राहक के खाते में जमा करना होगा। यदि पैसा बाजार बंद होने के बाद आता है, तो उसे अगले कार्य दिवस में क्रेडिट करना जरूरी होगा।

दो दिन का इंतजार खत्म: वर्तमान व्यवस्था में विदेश से पैसा आने में अक्सर 1 से 2 दिन या उससे अधिक समय लग जाता था। इस देरी से उन लोगों को परेशानी होती थी जो परिवार या बिजनेस की जरूरतों के लिए इस राशि पर निर्भर रहते हैं।

तुरंत मिलेगी सूचना: जैसे ही बैंकों को विदेश से पैसा आने की जानकारी मिलेगी, उन्हें तुरंत ग्राहक को सूचित करना होगा। यदि बैंकिंग समय के बाद सूचना मिलती है, तो अगले कार्य दिवस की शुरुआत में जानकारी देना अनिवार्य होगा।

रियल-टाइम अपडेट पर जोर: आरबीआई ने बैंकों को दिन के अंत में होने वाले मिलान (Reconciliation) की जगह रियल-टाइम या हर एक घंटे में सिस्टम अपडेट करने का निर्देश दिया है। साथ ही, बैंकों को STP (Straight Through Processing) जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम अपनाने की सलाह दी गई है ताकि बिना मानवीय दखल के पैसा सीधे खाते में पहुँच सके।ट्रैकिंग की सुविधा: बैंकों को ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने को कहा गया है जहाँ ग्राहक अपने ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकें और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकें।

कब से लागू होगा नियम: यह नया नियम जारी होने के छह महीने बाद से प्रभावी होगा, ताकि बैंकों को अपना तकनीकी सिस्टम अपडेट करने का पर्याप्त समय मिल सके।आरबीआई का यह कदम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि भारत के पेमेंट सिस्टम को वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत बनाएगा।