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राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीश नियुक्त हुए

नई दिल्ली / सत्ता संदेश

संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिनांक 01 जून 2026 की एक अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित चार मुख्य न्यायाधीशों व एक वरिष्ठ अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:

इनमें हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति शील नागू, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, मुंबई उच्चा न्यायलय के न्यायधीश चंद्रशेखर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की न्यायधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना है।

पंजाब में बेअदबी कानून पर सीएम मान का बड़ा ऐलान: “दोषियों को बख्शेंगे नहीं, अब कोई रद्द नहीं करवा सकता यह कानून”

पंजाब डेस्क : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को बरनाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में बेअदबी के खिलाफ बनाया गया सख्त कानून वापस नहीं होगा। मुख्यमंत्री यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के विरुद्ध बनाए गए कानून के उपलक्ष्य में आयोजित ‘शुकराना यात्रा’ में शामिल होने पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पिछली सरकारों के समय उचित और सख्त कानून न होने के कारण शरारती तत्व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाकर बच निकलते थे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा मजबूत कानून तैयार किया है जिसके तहत गुरु साहिब की बेअदबी करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

हाईकोर्ट में कानूनी जीत का जिक्र अपने संबोधन के दौरान सीएम मान ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि इस सख्त कानून के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने न केवल उस याचिका को रद्द कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब इस कानून को कोई भी चुनौती देकर रद्द नहीं करवा सकता है।