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अमृतसर में विधायक जीवनजोत कौर के PA पर केस, दुकानदार से मारपीट का आरोप

अमृतसर ईस्ट की विधायक जीवनजोत कौर के PA मनिंदर सिंह पर दुकानदार से मारपीट का आरोप है। ₹4.50 लाख के लेनदेन के विवाद में पुलिस ने FIR दर्ज की।

अमृतसर / सत्ता संदेश

पंजाब के अमृतसर में अमृतसर ईस्ट की विधायक जीवनजोत कौर के निजी सहायक (PA) मनिंदर सिंह के खिलाफ एक दुकानदार से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता अश्वनी कुमार का आरोप है कि 17 अक्टूबर को रामबाग चर्च के सामने स्थित बाजार में उन्हें घेरकर पीटा गया और किरच से उनके पेट पर दो वार किए गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव पाखरपुरा निवासी 43 वर्षीय अश्वनी कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते हैं। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को बाजार में उनकी मुलाकात सुच्चा सिंह, उसके बेटे राणा, हरप्रीत सिंह, दामाद मनिंदर सिंह और एक अन्य व्यक्ति से हुई। आरोप है कि इस दौरान उनके साथ गाली-गलौज की गई और फिर हमला कर दिया गया।

पेट पर किरच से वार करने का आरोप

शिकायतकर्ता के अनुसार, राणा और सुच्चा सिंह ने उन्हें पकड़ लिया, जबकि मनिंदर सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की। अश्वनी कुमार ने आरोप लगाया कि हरप्रीत सिंह ने किरच से उनके पेट के दाईं ओर दो वार किए, जिससे वह घायल हो गए और खून बहने लगा।

घटना के बाद उन्हें पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें गुरु नानक अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें 108 एंबुलेंस के जरिए अमनदीप अस्पताल में भर्ती कराया गया।

₹4.50 लाख के लेनदेन को लेकर विवाद

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी बहन के जेठ सुच्चा सिंह को 4.50 लाख रुपये उधार दिए थे। उनके मुताबिक, रकम वापस मांगने को लेकर विवाद चल रहा था। अश्वनी कुमार ने आरोप लगाया कि इसी रंजिश के चलते उन पर हमला किया गया।

पुलिस ने इन धाराओं के तहत दर्ज की FIR

थाना ए डिवीजन के एएसआई भरतराज सिंह के अनुसार, घायल के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 190, 191(3) और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है।

फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी।

अभिनेत्री हिमांशी खुराना को 10 करोड़ की धमकी; मोहाली पुलिस ने दर्ज की FIR

मोहाली: पंजाबी फिल्म अभिनेत्री हिमांशी खुराना को एक विदेशी गैंगस्टर द्वारा धमकी देने और 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है।

अभिनेत्री को उनकी ईमेल आईडी पर एक वॉयस नोट प्राप्त हुआ, जिसमें यह धमकी दी गई थी।इस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मोहाली पुलिस ने थाना सोहाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 308(4) और 351(3) के तहत FIR नंबर 42 दर्ज कर ली है। एसपी (जांच) सौरव जिंदल के अनुसार, यह वॉयस नोट कथित तौर पर विदेश में बैठे एक गैंगस्टर द्वारा भेजा गया है।

फिलहाल जिला एस.ए.एस. नगर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस तकनीकी सहायता से उस ईमेल और वॉयस मैसेज के मूल स्रोत (source) का पता लगाने की कोशिश कर रही है ताकि आरोपी तक पहुँचा जा सके।

लुधियाना: शाही इमाम उस्मान पर ईंटों से हमला, दुकान विवाद में 3 पर FIR; आरोपियों की तलाश जारी

पंजाब डेस्क : पंजाब के लुधियाना में जेल रोड स्थित जामा मस्जिद के बाहर पंजाब के शाही इमाम सहित तीन लोगों पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है। हमलावरों ने शाही इमाम, मस्जिद के कार्यालय प्रबंधक मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी और एक अन्य व्यक्ति पर ईंटों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया।

मरम्मत और दुकानों को लेकर विवाद: इस हिंसक घटना के पीछे मस्जिद परिसर में स्थित व्यावसायिक दुकानों को लेकर चल रहा विवाद बताया जा रहा है। मस्जिद कार्यालय के प्रभारी मोहम्मद मुजाहिद द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 1 फरवरी को जब शाही इमाम मस्जिद में चल रहे मरम्मत कार्य की खुद निगरानी कर रहे थे, तब आरोपियों ने वहां पहुँचकर उनके साथ बदसलूकी की और उन पर ईंटें बरसानी शुरू कर दीं। पुलिस के अनुसार, आरोपी इन दुकानों पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं और मरम्मत कार्य के कारण यह विवाद बढ़ गया।

पुलिस की कार्रवाई और एफआईआर (FIR): डिवीजन नंबर 2 पुलिस स्टेशन ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान ब्राउन रोड निवासी ओबैद-उर-रहमान और उसके दो बेटों, अतीक-उर-रहमान और मोहम्मद अहमद के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें शामिल हैं:

धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुँचाना।

धारा 126(2): गलत तरीके से रोकना।

धारा 332-सी: घर (परिसर) में जबरन घुसना।

धारा 351(2): आपराधिक धमकी देना।फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।