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Neet Paper Leak मामले में CBI ने कोर्ट में पेश की 20 हजार पन्नों की चार्जशीट, 13 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

दिल्ली / सत्ता संदेश

नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए गठित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. CBI ने कोर्ट को बताया कि 20 हजार पेज की चार्जशीट है. जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, साक्ष्य नष्ट करना, भ्रष्टाचार और लोक परीक्षा अधिनियम के तहत अपराध की धाराएं लगाई गई हैं.

CBI के मुताबिक चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज, 43 भौतिक साक्ष्य हैं. 12 मई 2026 को उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी. नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

92 ठिकानों पर छापेमारी

CBI ने 8 साइबर विशेषज्ञ समेत 72 अधिकारियों की टीम बनाई थी और महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में 92 ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त कर फोरेंसिक जांच की गई. CBI ने बताया कि फोरेंसिक, हैंडराइटिंग और शैक्षणिक रिपोर्ट से लीक की पुष्टि हुई है.

कुल 13 लोगों को किया गिरफ्तार

CBI के मुताबिक पहली गिरफ्तारी 13 मई 2026 को हुई थी. पेपर लीक मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें NTA के 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी शामिल हैं. इसके साथ ही बिचौलियों और कोचिंग से जुड़े 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया. CBI ने बताया कि मनी ट्रेल की जांच चल रही है. कई बैंक खाते, लॉकर और एक डीमैट खाता फ्रीज किया गया है.

अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी

राउज़ एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने CBI की चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया है. कोर्ट ने CBI को चार्जशीट के एनेक्सचर (Annexure) दाखिल करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया है. कोर्ट ने नोट किया कि चार्जशीट में दस्तावेजों, बयानों और वस्तुओं की सूची संलग्न की गई है. कोर्ट ने CBI से पूछा कि चार्जशीट में जिन बयानों और अन्य दस्तावेजों का हवाला दिया गया है, वह कहां हैं.

CBI ने चार्जशीट के एनेक्स्चर दस्तावेज़ को दाखिल करने के लिए समय मांगा. CBI ने कोर्ट को बताया कि 20,000 पृष्ठों के एनेक्स्चर दस्तावेज़ को स्कैन किया जा रहा है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी.

शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी; कोर्ट के फैसले के बाद छलके आंसू, सिसोदिया को लगाया गले

नेशनल डेस्क: आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए आज बड़ी कानूनी जीत का दिन रहा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति (शराब नीति) घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है।

कोर्ट का फैसला और भावुक क्षण: स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने आबकारी नीति मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी नंबर 18, अरविंद केजरीवाल को दोषमुक्त (बरी) करार दिया। जैसे ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, अरविंद केजरीवाल अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और काफी भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत मनीष सिसोदिया को गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपने वकील हरिहरन को भी गले लगाया।

लंबे समय से चल रही थी कानूनी लड़ाई : दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लंबे समय से कानूनी जांच का सामना कर रहे थे। आज के इस फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है, क्योंकि कोर्ट ने दोनों शीर्ष नेताओं को इस मामले के आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया है।