ITR फाइलिंग गाइड 2026: जाने डेडलाइन, पेनल्टी और करेक्शन विंडो की पूरी जानकारी
बिजनेस डेस्क : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए सभी 7 ITR फॉर्म आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिए हैं। अब टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हुई अपनी कमाई के लिए फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण डेडलाइंस (समय-सीमा): इनकम टैक्स विभाग ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए अंतिम तारीखें तय की हैं:
–नौकरीपेशा और पेंशनभोगी (ITR-1, 2): इनके लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है।
-फ्रीलांसर और छोटे बिजनेस (ITR-3, 4): इनके लिए डेडलाइन 31 अगस्त 2026 तय की गई है।
–टैक्स ऑडिट वाले बिजनेस: इनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है।
गलती होने या देरी होने पर क्या करें? अगर आप तय समय पर रिटर्न नहीं भर पाते हैं, तो आपके पास ‘बिलेटेड रिटर्न’ (Belated Return) भरने का विकल्प 31 दिसंबर 2026 तक रहता है, लेकिन इसमें धारा 234F के तहत पेनल्टी और ब्याज देना पड़ता है। वहीं, अगर पहले भरे गए रिटर्न में कोई गलती हो गई हो, तो उसे सुधारने के लिए ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ (Revised Return) भी 31 दिसंबर 2026 तक भरा जा सकता है।
एडवांस टैक्स और TDS की तारीखें: टैक्सपेयर्स को पूरे साल के दौरान एडवांस टैक्स की किस्तों का भी ध्यान रखना होगा। इसकी आखिरी किस्त 15 मार्च 2026 तक जमा करनी अनिवार्य है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिए TDS/TCS रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 31 मई 2026 है।
इन नियमों का पालन करना न केवल आपको कानूनी मुश्किलों से बचाता है, बल्कि बेवजह के जुर्माने और बढ़ते ब्याज के बोझ को भी कम करता है।

