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आम चुनाव और उपचुनाव 2026: पश्चिम बंगाल चुनावों में 2,926 उम्मीदवार मैदान में

पश्चिम बंगाल / सत्ता संदेश

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया।

  1. पश्चिम बंगाल राज्य (द्वितीय चरण) के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि, जिसके लिए 29 अप्रैल, 2026 को चुनाव होने हैं, 9 अप्रैल, 2026 थी, जबकि पश्चिम बंगाल (द्वितीय चरण) के लिए नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 10 अप्रैल, 2026 थी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल, 2026 दोपहर 3:00 बजे तक थी ।
  2. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद, पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीदवारों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है:
क्रम सं.राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नामविधानसभा क्षेत्रों (एसी) की संख्याउम्मीदवारों की कुल संख्यानामांकन वापस लेने के बाद
1.पश्चिम बंगाल (चरण-I)1521,478
2.पश्चिम बंगाल (चरण-II)1421,448
  1. निर्वाचन अधिकारी (आरओ) चुनाव संचालन नियमावली, 1961 के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करेंगे ।
  2. आरओ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकनजांच और उम्मीदवारी वापस लेने से संबंधित सभी चुनाव पत्रों और कार्यवाही को एक सीलबंद पैकेट/लिफाफे में सील के साथ अपनी निगरानी में रखेंगे ।
  3. नागरिक ईसीआईएनईटी ऐप पर “अपने उम्मीदवार को जानें” टैब से अपने उम्मीदवारों का विवरण देख सकते हैं, जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यताएं, आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति और देनदारियां शामिल हैं, और उनके शपथपत्र डाउनलोड कर सकते हैं ।
  4. इसके अतिरिक्‍त, ईसीआई की पहल के अनुरूप, ईवीएम मतपत्रों पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें और उनके विवरण, जिनमें क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिह्न शामिल हैं, मतदाताओं की सुविधा के लिए बड़े अक्षरों में अंकित होंगे।
आम चुनाव और उपचुनाव 2026: ईसीआईएनईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानें

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा के 8 (आठ) विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है।

  1. असम और केरल राज्यों की विधानसभाओं और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के चुनावों के साथ-साथ चार राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए कुल 1,955 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके लिए 9 अप्रैल, 2026 को मतदान होगा।
  2. पश्चिम बंगाल (चरण-I और II) और तमिलनाडु की विधानसभाओं के चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (चरण-I) के लिए अप्रैल और पश्चिम बंगाल (चरण-II) के लिए 13 अप्रैल है।
  3. नागरिक ईसीआईएनईटी के अपने उम्मीदवारों को जानें (केवाईसी)” मॉड्यूल का उपयोग करके उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों, संपत्ति और देनदारियों, शैक्षणिक योग्यताओं और उनके प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  4. उपयोगकर्ता ईसीआईएनईटी के “चुनाव संचालन” टैब के अंतर्गत KYC मॉड्यूल तक पहुँच सकते हैं । वे ईसीआईएनईटी का उपयोग करके उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए संपूर्ण शपथ पत्र (फॉर्म 26) को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
  5. ईसीआईएनईटी दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी सेवा मंच है, जो भारत के निर्वाचन आयोग के 40 से अधिक ऐप और पोर्टल को एकीकृत करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सभी चुनावी सेवाओं को एक सहज अनुभव में एक साथ लाता है।
  6. ईसीआईएनईटी मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची खोज, अपने आवेदनों को ट्रैक करना, चुनाव अधिकारियों से संपर्क करना, बीएलओ के साथ कॉल बुक करना, ई-ईपीआईसी डाउनलोड, मतदान रुझान और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं एक सुरक्षित मंच पर प्रदान करता है।
  7. यह वास्तविक समय में सूचना तक पहुंच और शिकायत समाधान के लिए एक एकल-खिड़की मंच भी प्रदान करता है, जिसमें उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए सी विजिल जैसे उपकरण और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ चुनावी सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम जैसे उपकरण शामिल हैं।
आम चुनाव और उपचुनाव 2026: मतदान के दिन सवेतन अवकाश
  1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुदुच्‍चेरी, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड तथा त्रिपुरा के 8 (आठ) विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया।
  2. राज्यों में मतदान निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा:
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जहां आम चुनाव/उपचुनाव होने हैंमतदान की तिथि
असम, केरल, पुदुच्‍चेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा09.04.2026
तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र23.04.2026
पश्चिम बंगाल23.04.2026  (पहला चरण)
29.04.2026  (दूसरा चरण)
  1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्था में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जिसे लोक सभा या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव या किसी संसदीय/विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मतदान का अधिकार प्राप्त है, उसे मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
  2. ऐसे सवैतनिक अवकाश के कारण किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। कोई भी नियोक्ता जो इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सभी दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक मजदूरों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का अधिकार होगा।
  3. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाता (जिसमें आकस्मिक और दैनिक वेतन भोगी श्रमिक शामिल हैं) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत हैं लेकिन मतदान होने वाले किसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा, जिससे वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
  4. आयोग ने सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को निर्देश दिया है कि वे सभी संबंधित अधिकारियों को इन प्रावधानों के सख्त पालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का स्वतंत्र और सुविधाजनक रूप से प्रयोग कर सकें।