पंजाब में FIR डाउनलोड करना हुआ मुफ्त: 80 रुपये फीस वाला फैसला वापस, हाईकोर्ट में चुनौती के बाद झुकी सरकार
पंजाब डेस्क: पंजाब सरकार ने पुलिस की वेबसाइट से एफआईआर (FIR) डाउनलोड करने पर लगने वाले 80 रुपये के सेवा शुल्क को वापस लेने का बड़ा फैसला किया है। इस संबंध में सरकार ने पूर्व में जारी नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए नए आदेश जारी कर दिए हैं।
हाईकोर्ट में पहुंची थी लड़ाई: यह फैसला उस समय आया जब वकीलों के एक डेलिगेशन ने इस मुद्दे पर स्पेशल डीजीपी से मुलाकात की और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एडवोकेट अभिषेक मल्होत्रा और वासु रंजन शांडिल्य द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि एफआईआर एक सार्वजनिक दस्तावेज (Public Document) है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इसे मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वकीलों ने यह भी कहा कि पुलिस नियमों के अनुसार एफआईआर की कॉपी शिकायतकर्ता या पीड़ित को मुफ्त मिलनी चाहिए और इसके लिए पैसे लेना मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
सांझ पोर्टल पर अब नहीं लगेगी फीस: सरकार के सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अब सांझ पोर्टल (Sanjh Portal) और सांझ केंद्रों (Sanjh Kendras) से एफआईआर की कॉपियां प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कोई सेवा शुल्क नहीं देना होगा।
आदेश लागू होने में देरी: हालांकि, बुधवार (25 मार्च) की देर रात सरकारी आदेश जारी होने के बावजूद, यह देखा गया कि पोर्टल पर अभी भी फीस का विकल्प दिखाई दे रहा था और भुगतान के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं था। प्रशासन इस तकनीकी समस्या को दूर करने में जुटा है ताकि सरकार का यह आदेश पूरी तरह प्रभावी हो सके।

