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कोर्ट ने कैदी सुखविंदर सिंह का पोस्टमॉर्टम 72 घंटे के लिए टालने का आदेश जारी किया

लुधियाना / सत्ता संदेश

कोर्ट करणबीर सिंह बत्रा, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, लुधियाना ने कैदी सुखविंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह, निवासी गांव किला लाल सिंह, बटाला, जिला गुरदासपुर का पोस्टमॉर्टम उसकी मौत के 72 घंटे बाद तक टालने के आदेश जारी किए हैं।

असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल, लुधियाना ने बताया कि उक्त कैदी, जिस पर केस नंबर 127 1 मई 2025 के तहत सेक्शन 333/191(3)/190/351(2)/324(4)/62 BNS, पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 5, लुधियाना में मामला दर्ज था, 3 मई 2025 को इस जेल में दाखिल हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि कैदी सुखविंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह की मौत 9 जून 2026 को सुबह 06:35 बजे सेंट्रल जेल, लुधियाना में हुई थी, लेकिन उक्त कैदी का कोई वारिस न होने के कारण माननीय कोर्ट करणबीर सिंह बत्रा, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, लुधियाना द्वारा उक्त कैदी का पोस्टमॉर्टम 72 घंटे के लिए टाल दिया गया है और उक्त कैदी के वारिसों को ढूंढने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

सेंट्रल जेल, लुधियाना के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने आम लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास कैदी सुखविंदर सिंह, पुत्र अवतार सिंह के वारिसों के बारे में कोई जानकारी है, तो वे सेंट्रल जेल के कंट्रोल नंबर 0161-2660106 पर संपर्क कर सकते हैं।

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