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बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 27 लोगों के खिलाफ आरोप तय किये गये

मुंबई, छह अक्टूबर (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की 2024 में हुई हत्या के मामले में 27 आरोपियों के खिलाफ मकोका और बीएनएस के तहत आरोप तय किए। इन आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया है।

विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर नवंदर ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की हत्या, मकोका, शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किये।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत आपराधिक सुनवाई में आरोप तय करना पहला चरण होता है, जहां अदालत सबूतों के आधार पर आरोपों को औपचारिक रूप देती है।

सिद्दीकी (66) की 12 अक्टूबर, 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

इस मामले में गिरफ्तार किए गए 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को पुलिस के आरोप पत्र में वांछित आरोपी दिखाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अनमोल बिश्नोई ने कथित तौर पर अपराध सिंडिकेट पर भय और दबदबा कायम करने के इरादे से सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची थी।

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