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सरकार का बड़ा एक्शन: 3 घंटे में हटाना होगा Deepfake और AI कंटेंट, सोशल मीडिया के लिए जारी हुए नए नियम

नेशनल डेस्क : भारत सरकार ने डीपफेक (Deepfake) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार भ्रामक सामग्री पर नकेल कसने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (IT Rules, 2021) में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को अब सरकारी या अदालती आदेश मिलने के मात्र 3 घंटे के भीतर विवादित एआई कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा।

नियमों के मुख्य प्रावधान:

  • समय सीमा में बड़ी कटौती: पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास ऐसे आदेशों पर कार्रवाई करने के लिए 36 घंटे का समय होता था, जिसे अब घटाकर मात्र 3 घंटे कर दिया गया है।
  • अनिवार्य लेबलिंग: एआई द्वारा तैयार की गई सामग्री के लिए स्पष्ट और प्रमुख लेबलिंग अनिवार्य कर दी गई है। जहाँ तकनीकी रूप से संभव हो, इसे स्थायी मेटाडेटा या पहचानकर्ताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
  • लेबल हटाने पर रोक: एक बार एआई लेबल लग जाने के बाद, प्लेटफॉर्म्स को उसे छिपाने या हटाने की अनुमति नहीं होगी।
  • लागू होने की तिथि: ये संशोधित नियम 20 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगे।

किसे मिलेगी छूट? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अनुसार, सामान्य एडिटिंग (संशोधन), सामग्री को बेहतर बनाने और नेक नीयत से किए गए शैक्षिक या डिजाइन कार्यों को फिलहाल इन सख्त नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है।

शिकायत निवारण: नए नियमों के तहत यूजर्स की शिकायतों के निपटारे की समय सीमा को भी कम कर दिया गया है, ताकि भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को तुरंत रोका जा सके। एआई कंटेंट को अब सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत अन्य सूचनाओं के समान ही माना जाएगा और गैरकानूनी कार्यों के लिए जवाबदेही तय की जाएगी।


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