14 मार्च को नेशनल लोक अदालत लगेगी
डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन्स ऑफिस, लुधियाना
- डिस्ट्रिक्ट और सब-डिवीजन लेवल पर सभी कोर्ट में बेंच लगाई गईं – सेक्रेटरी डॉ. अमनदीप
- नेशनल लोक अदालत में झगड़े सुलझाने और जल्दी और सस्ते में इंसाफ पाने की अपील की गई
लुधियाना, 09 फरवरी (सत्ता संदेश) – डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लुधियाना और सिविल कोर्ट-जगरांव, खन्ना, समराला और पायल की अलग-अलग ज्यूडिशियल कोर्ट में 14 मार्च, 2026, शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगेगी और जल्दी और सस्ते में इंसाफ मिलेगा।
ये बातें सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लुधियाना डॉ. अमनदीप ने एक प्रेस नोट के ज़रिए जानकारी देते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि आम लोगों के झगड़े जल्दी और सस्ते में सुलझाने के मकसद से 14 मार्च (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी लुधियाना 14 मार्च, 2026 को ‘नेशनल लोक अदालत’ लगाएगी, ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लुधियाना और सिविल कोर्ट-जगरांव, खन्ना, समराला और पायल में पेंडिंग केसों को पार्टियों की आपसी सहमति से सुलझाया जा सके।
सेक्रेटरी डॉ. अमनदीप ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में सिविल केस जैसे किराया, बैंक रिकवरी, रेवेन्यू मामले, बिजली और पानी के बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), सैलरी और अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट से जुड़े मामले, फॉरेस्ट एक्ट के मामले, डिज़ास्टर कंपनसेशन, क्रिमिनल क्वांटम केस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 के तहत शिकायतें, कवर्ड केस सिविल जज या जज सुनेंगे।

