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तिरुमला लड्डू विवाद: न्यायालय ‘भ्रामक सूचना’ फैलाने वालों पर कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा

नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तिरुमला लड्डू विवाद के बारे में पोस्टर या सार्वजनिक बयानों के माध्यम से कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने संबंधी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने लड्डू विवाद मामले में ‘‘करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने’’ के लिए चार अक्टूबर, 2024 को तिरुपति में लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

न्यायालय ने इसके साथ ही यह स्पष्ट किया था कि अदालत को ‘‘राजनीतिक युद्धक्षेत्र’’ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस सिलसिले में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता या कोई भी अन्य इच्छुक व्यक्ति जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के उद्देश्य से जांच एजेंसी को कोई भी सामग्री (यदि कोई हो तो) प्रस्तुत कर सकता है।

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