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दैव मिमिक्री विवाद: FIR रद्द कराने कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे रणवीर सिंह, कोर्ट ने ‘विशेष ट्रीटमेंट’ देने से किया इनकार

मनोरंजन डेस्क : बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता के बीच एक कानूनी विवाद में फंस गए हैं। यह पूरा मामला फिल्म ‘कांतारा 2’ (कांतारा: चैप्टर 1) के ‘दैव’ वाले एक सीन की मिमिक्री से जुड़ा है, जिसे लेकर अभिनेता के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी। अब इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए रणवीर सिंह ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

क्या है पूरा मामला? एक इवेंट के दौरान रणवीर सिंह ने ‘कांतारा’ के दैव वाले सीन की मिमिक्री की थी और कुछ टिप्पणियां की थीं। इसके बाद उन पर धार्मिक भावनाओं या काम को लेकर विवाद खड़ा हो गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। रणवीर के कानूनी प्रतिनिधियों के अनुसार, पुलिस ने इस सिलसिले में उन्हें दो नोटिस भी जारी किए हैं, जिससे उन पर बेवजह दबाव पड़ रहा है।

कोर्ट में रणवीर की दलील: जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच के सामने रणवीर सिंह के वकील ने दलील दी कि अभिनेता का इरादा किसी का अपमान करना नहीं था। वह केवल फिल्म मेकर ऋषभ शेट्टी के काम और उनकी परफॉर्मेंस की सराहना कर रहे थे। उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से ‘क्रिमिनल रंग’ दिया जा रहा है।

कोर्ट ने नहीं दी तत्काल राहत: रणवीर सिंह की ओर से मामले की ‘अर्जेंट हियरिंग’ (तत्काल सुनवाई) की मांग की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। बेंच ने सवाल उठाया कि सिर्फ इसलिए ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’ क्यों दिया जाए क्योंकि याचिकाकर्ता एक बॉलीवुड अभिनेता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हमेशा की तरह सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और अब इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

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