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गोल्ड बॉन्ड खरीदने वालों को झटका: 1 अप्रैल से बदल जाएगा नियम; सेकेंड्री मार्केट से SGB खरीदने पर देना होगा भारी टैक्स

बिजनेस डेस्क: अगर आप भी बाजार से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) खरीदकर मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। भारत सरकार 1 अप्रैल से सोने के निवेश पर टैक्स छूट को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस नए नियम के तहत, सेकेंड्री मार्केट (स्टॉक एक्सचेंज) से खरीदे गए गोल्ड बॉन्ड पर अब मैच्योरिटी के समय टैक्स चुकाना होगा।

किसे मिलेगी छूट और किसे लगेगा टैक्स? सीए नितिन कौशिक के अनुसार, इस बदलाव के बाद अब दो तरह के निवेशक होंगे:प्राथमिक निवेशक (Primary Investors): जिन लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से सीधे SGB की सदस्यता ली है और उन्हें मैच्योरिटी तक अपने पास रखा है, उन्हें पहले की तरह टैक्स-फ्री कैपिटल गेन का लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा उन्हें सालाना 2.5% ब्याज भी मिलेगा।

सेकेंड्री मार्केट निवेशक (Secondary Market Investors): अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए या किसी से उपहार के रूप में बॉन्ड प्राप्त किया है, तो अब आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स देना होगा।

कितना देना होगा टैक्स? बजट में किए गए इस बदलाव के बाद, सेकेंड्री मार्केट से खरीदे गए बॉन्ड पर 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने एक्सचेंज से 7,000 रुपये में एक बॉन्ड खरीदा और वह 11,000 रुपये पर मैच्योर होता है, तो 4,000 रुपये के लाभ पर आपको लगभग 500 रुपये प्रति बॉन्ड टैक्स देना होगा।

क्यों लिया गया यह फैसला? अभी तक सेकेंड्री मार्केट में मैच्योरिटी पूरा होने के बाद SGB की खरीद-बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब इस छूट को समाप्त कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से उन निवेशकों की रणनीति कमजोर पड़ेगी जो एक्सचेंज से रियायती दरों पर बॉन्ड खरीदकर टैक्स-फ्री मुनाफे की उम्मीद रखते थे।

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