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लुधियाना के 70 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान 2003 की मतदाता सूची से हो चुका है: पूनम सिंह
लुधियाना/सत्ता संदेश
अतिरिक्त उपायुक्त सह-अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी पूनम सिंह ने बुधवार को बताया कि लुधियाना के लगभग 70 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान 2003 की मतदाता सूची से हो चुका है। उन्होंने मतदाताओं से इस चल रहे मानचित्रण कार्य में बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को पूरा सहयोग देने की अपील की। 
बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंह ने बताया कि जिले में वर्तमान में कुल 2,696,474 मतदाता हैं, जिनमें से 1,868,074 (लगभग 70 प्रतिशत) मतदाताओं का मिलान 2003 की मतदाता सूची से बीएलओ द्वारा सफलतापूर्वक किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में एसआईआर प्रक्रिया से पहले की प्रगति 65 प्रतिशत से कम है और प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ अपने-अपने बूथों पर शिविर आयोजित कर रहे हैं ताकि काम में सुविधा हो सके। इसके अलावा, 2003 की मतदाता सूची से सटीक मिलान सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है।
ADC ने जिले के सभी मतदाताओं से भारत निर्वाचन आयोग की इस महत्वपूर्ण पहल में पूर्ण सहयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के लिए मतदाताओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया है। पहचान और पते को प्रमाणित करने के लिए, मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी 12 दस्तावेजों की सूची में से दस्तावेज जमा करने होंगे।
श्रेणी 'ए' में 38 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे मतदाता शामिल हैं जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में पहले से ही दर्ज हैं। इन मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रेणी 'बी' में 38 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे मतदाता शामिल हैं जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। ऐसे मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र के साथ 12 स्वीकृत दस्तावेजों की सूची में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा।
श्रेणी 'सी' में 21 से 37 वर्ष की आयु के वे मतदाता शामिल हैं जिनके माता या पिता में से किसी एक का नाम 2003 की मतदाता सूची में है। इन मतदाताओं को अपने स्वयं के दस्तावेजों में से एक के साथ उस अभिभावक के रिकॉर्ड की एक प्रति जमा करनी होगी जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में है।
श्रेणी 'डी' में 18 से 20 वर्ष की आयु के वे मतदाता शामिल हैं जिनके दोनों अभिभावकों के नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद हैं। इन मतदाताओं को अपने स्वयं के दस्तावेज़ों में से एक के साथ-साथ दोनों माता-पिता के 2003 के मतदाता सूची रिकॉर्ड की प्रतियां जमा करनी होंगी।
श्रेणी E में 21 से 37 वर्ष की आयु के मतदाता शामिल हैं जिनके माता-पिता के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं। इन मतदाताओं को अपने स्वयं के दस्तावेज़ों में से एक और 12 दस्तावेज़ों की सूची में से किसी एक माता-पिता का एक दस्तावेज़ जमा करना होगा।
श्रेणी F में 18 से 20 वर्ष की आयु के मतदाता शामिल हैं जिनके माता-पिता में से किसी एक का नाम 2003 की मतदाता सूची में है। इन मतदाताओं को अपने स्वयं के दस्तावेज़ों में से एक, उस माता-पिता का एक दस्तावेज़ जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, और उस माता-पिता के रिकॉर्ड की एक प्रति जमा करनी होगी जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में है।
श्रेणी G में 18 से 20 वर्ष की आयु के मतदाता शामिल हैं जिनके माता-पिता के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं। इन मतदाताओं को अपने स्वयं के दस्तावेज़ों में से एक के साथ-साथ दोनों माता-पिता के लिए एक-एक दस्तावेज़ जमा करना होगा।

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