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अदालत ने RG Kar रेप-मर्डर केस में सीबीआई की विशेष जांच टीम गठित करने के दिए निर्देश

कोलकाता / सत्ता संदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर रेप और हत्या मामले में बृहस्पतिवार को सीबीआई की तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया। यह टीम प्रशिक्षु डॉक्टर के नौ अगस्त 2024 की रात भोजन करने से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक की पूरी घटनाक्रम की जांच करेगी।

गौरतलब है कि नौ अगस्त 2024 की रात अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था।

मामले में आरोप लगाए गए हैं कि घटना के बाद सबूत मिटाने और पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई थी।

न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) इस एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। टीम के बाकी दो सदस्यों की नियुक्ति अदालत के आदेश के 48 घंटे के भीतर की जाएगी।

अदालत ने कहा कि इस बेहद गंभीर और संवेदनशील घटना के सामाजिक प्रभावों को देखते हुए एसआईटी को सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने के आरोपों की भी जांच करनी होगी।

पीठ ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वह प्रशिक्षु डॉक्टर के अस्पताल में भोजन करने से लेकर अगले दिन शाम को हुए अंतिम संस्कार तक की हर गतिविधि की विस्तार से जांच करे। अदालत ने टीम को 25 जून तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी।

पीड़िता के माता-पिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपनी बेटी के साथ हुए बलात्कार और हत्या की व्यापक जांच की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं।

इस मामले में नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को प्रशिक्षु डॉक्टर से बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

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