ब्रेकिंग न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब सरकार आवारा कुत्तों के लिए बनाएगी शेल्टर होम

Suprem Court Order, Punjab Govrement, Street Dog Shelter home, CM Bhagwant Man,

पंजाब / सत्ता संदेश

पंजाब के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चिंता जाहिर की है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों की सुरक्षा के साथ पशुओं की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सार्वजनिक स्थानों को बिना किसी डर के घूमने-फिरने योग्य बनाया जाएगा, बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों की सुरक्षा जरूरी है।

सीएम मान ने कहा कि आवारा कुत्तों को अधिक भीड़भाड़ वाली जगहों से हटाया जाएगा और उनकी उचित देखभाल के लिए आवश्यक शेल्टर होम बनाए और संचालित किए जाएंगे। उन्होंने मानव जीवन और पशु कल्याण दोनों की सुरक्षा के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

आवारा कुत्तों की देखभाल होगी-पंजाब सरकार

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार आवश्यक संख्या में डॉग शेल्टर (आश्रय गृह) बनाएगी और उनकी देखभाल करेगी, जहां आवारा कुत्तों की उचित तरीके से देखभाल की जा सकेगी। उन्होंने पुष्टि की कि सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ इस मुद्दे का मानवीय और कानूनी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा, रेबीज और लाइलाज बीमारी से पीड़ित या ऐसे कुत्ते जो अत्यधिक खतरनाक हैं और मानव जीवन के लिए खतरा बने हुए हैं, उसके मामलों में कानूनी रूप से स्वीकृत कदम, जिनमें दर्दरहित मृत्यु भी शामिल है, के संबंध में पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, इस कदम से पूरे पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है. आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं ने नागरिकों में व्यापक चिंता पैदा की है, जिसके कारण पंजाब सरकार के लिए इस मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करना जरूरी हो गया था.

सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्ते हटाएंगे-पंजाब सरकार

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, हम सभी अधिक भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाएंगे ताकि बच्चे, बुजुर्ग नागरिक और परिवार अपनी सुरक्षा के डर के बिना स्वतंत्र रूप से घूम-फिर सकें। हम कुत्तों के लिए आवश्यक संख्या में आश्रय गृह बनाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, जहां इन आवारा कुत्तों की उचित तरीके से देखभाल की जा सके।

उन्होंने कहा कि रेबीज़ और लाइलाज बीमारी से पीड़ित या खतरनाक कुत्तों, जो मानव जीवन के लिए खतरा हैं, के मामलों में कानूनी रूप से स्वीकृत कदम उठाए जाएंगे, जिनमें दर्दरहित मृत्यु भी शामिल है। इसके लिए पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *