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संसद में गहमागहमी के बीच बड़ा फैसला: देश में लागू हुआ महिला आरक्षण कानून 2023, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला कदम उठाते हुए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण कानून 2023) को 16 अप्रैल 2026 की आधी रात से पूरे देश में लागू कर दिया है। सरकार ने यह अधिसूचना उस वक्त जारी की जब संसद में इस कानून और परिसीमन विधेयक को लेकर तीखी बहस जारी थी।

आधी रात तक चली बहस और अधिसूचना: गुरुवार को लोकसभा में इस विधेयक पर देर रात करीब 1:20 बजे तक चर्चा चली, जिसके बाद केंद्रीय विधि मंत्रालय ने इसे प्रभावी करने की अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को वह तारीख घोषित की है, जिस दिन से इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जाएंगे। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि जब संसद में इस पर संशोधन की चर्चा चल रही थी, तभी इसे अधिसूचित क्यों किया गया।

क्या है इस कानून के प्रावधान? इस कानून के लागू होने से अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित होंगी। पहले की व्यवस्था के अनुसार, यह आरक्षण 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू हो पाता, लेकिन नई अधिसूचना ने इसे तत्काल प्रभाव से चर्चा का विषय बना दिया है।

आज होगी महत्वपूर्ण वोटिंग: महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग की स्थापना से संबंधित विधेयकों पर आज, यानी 17 अप्रैल को लोकसभा में मतदान (वोटिंग) होना है। शाम करीब 4 बजे होने वाली इस वोटिंग पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।

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