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ट्रिब्यूनल सुधार: संस्थाओं को मज़बूत करना, न्याय को आगे बढ़ाना

न्याय में आसानी, बिज़नेस करने में आसानी और एक विकसित भारत के लिए एक सुधार रोडमैप @2047

एक विकसित भारत की ओर भारत का सफ़र सुधारों की एक कहानी है, जो देश के लोगों की क्षमताओं और उम्मीदों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यह सिर्फ़ आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंस्टीट्यूशनल सुधारों का भी सफ़र है। जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती है, बिज़नेस बढ़ते हैं, निवेश बढ़ता है और देश ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मज़बूत करता है, आर्थिक गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले संस्थानों को भी तेज़ी, पारदर्शिता और भरोसे के साथ आगे बढ़ना होगा। हाल ही में पास हुआ ट्रिब्यूनल सुधार बिल, 2026 इस दिशा में एक ज़रूरी कदम है।

ट्रिब्यूनल सुधार बिल, जिसे अब ज़रूरी संसदीय मंज़ूरी मिल गई है और जो कानून बन रहा है, ट्रिब्यूनल के असल अधिकार क्षेत्र को बदले बिना उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मज़बूत करने की कोशिश करता है। इसका मुख्य फ़ोकस इंस्टीट्यूशनल है: नियुक्तियों, गवर्नेंस, पारदर्शिता, सेवा की शर्तों, निष्पक्षता और कुशलता में सुधार। इस लिहाज़ से, यह बिल भारत के लीगल और रेगुलेटरी इकोसिस्टम को ज़्यादा मॉडर्न, भरोसेमंद और असरदार बनाने के मकसद से एक बड़े सुधार के सफ़र के अगले फेज़ को दिखाता है। पिछले एक दशक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, देश ने अलग-अलग एरिया में बड़े स्ट्रक्चरल सुधार देखे हैं। GST ने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को बदल दिया; इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क को मज़बूत किया; GIFT सिटी फाइनेंशियल फ्रेमवर्क और ‘जन विश्वास’ पहल ने डीक्रिमिनलाइज़ेशन को बढ़ावा दिया और लीगल कम्प्लायंस का बोझ कम किया; डिजिटल इंडिया ने गवर्नेंस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है; हज़ारों कम्प्लायंस कम हुए हैं; कॉलोनियल ज़माने के कानून रद्द कर दिए गए और नए क्रिमिनल कानूनों ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न बनाया। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल “रिफॉर्म, परफॉर्मेंस और ट्रांसफॉर्मेशन” के इस बड़े कॉन्सेप्ट में पूरी तरह से फिट बैठता है।

मॉडर्न इकॉनमी की ज़रूरतों के कॉन्टेक्स्ट में देखने पर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस साफ़ हो जाती है। ट्रिब्यूनल टैक्सेशन, कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज़, एनवायरनमेंट और दूसरे रेगुलेटरी मामलों जैसे खास एरिया से डील करते हैं। इनका मकसद संवैधानिक अदालतों की जगह लेना नहीं है, बल्कि खास न्यायिक फैसले देकर और एक असरदार न्याय व्यवस्था में योगदान देकर न्याय व्यवस्था को पूरा करना है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था में, झगड़ा सिर्फ अकाउंटिंग, कैलकुलेशन या कानूनी चूक का सवाल नहीं है। झगड़े के पीछे एक एंटरप्रेन्योर का भरोसा, एक इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट, एक बिज़नेस का भविष्य, रोज़गार के मौके और आर्थिक गतिविधियों का जारी रहना हो सकता है। जब झगड़े समय पर और सही तरीके से सुलझ जाते हैं, तो कैपिटल फिर से प्रोडक्टिव सर्कुलेशन में आ जाता है और आर्थिक व्यवस्था में भरोसा मज़बूत होता है।

ऐसा होता है। इसलिए, ‘ईज़ ऑफ़ जस्टिस’ और ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए 1976 में संविधान में आर्टिकल 323A और 323B जोड़े गए। इनके ज़रिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दूसरे स्पेशल केस के सिस्टम की नींव रखी गई। इसका मकसद ऐसे केस के लिए एक स्पेशलिस्ट ज्यूडिशियल सिस्टम बनाना था, जिनके लिए खास जानकारी और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है।

समय के साथ, अलग-अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के तहत कई ट्रिब्यूनल बनाए गए। इससे उनका सिस्टम बिखर गया। एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों में भी अंतर आने लगे और अलग-अलग प्रोसीजर की संख्या बढ़ गई। इस सिस्टम को सही और आसान बनाने की ज़रूरत को देखते हुए, मोदी सरकार ने 2015 में ट्रिब्यूनल को फिर से बनाने का प्रोसेस शुरू किया। 2017 के फाइनेंस एक्ट ने एक जैसे काम करने वाले ट्रिब्यूनल को मिला दिया और उनकी संख्या 26 से घटाकर 19 कर दी। इसके बाद 2017 और 2020 में ट्रिब्यूनल रूल्स आए।

इसके बाद 2021 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डर और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट आया। इसके ज़रिए ट्रिब्यूनल की संख्या 19 से घटाकर 16 कर दी गई। हालाँकि, इन कानूनों के कई नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियरी की आज़ादी और शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया था।

रोजर मैथ्यू बनाम मद्रास बार एसोसिएशन और 19 नवंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत कई न्यायिक फैसलों में लगातार यह माना गया है कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा की शर्तें ज्यूडिशियरी की आज़ादी के हिसाब से होनी चाहिए। इन मामलों में यह भी साफ़ किया गया कि ट्रिब्यूनल को एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से आज़ाद रखा जाना चाहिए।

साथ ही, एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया, जो ट्रिब्यूनल के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट तरीके से चला सके। इसी बैकग्राउंड में और संविधान और सुप्रीम कोर्ट के बताए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026 लाया गया है। इसका मकसद देश में एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और यूनिफॉर्म ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाना है, जो असरदार तरीके से काम कर सके।

इस बिल का सबसे ज़रूरी प्रस्तावना नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है। प्रस्तावित कमीशन के तहत 16 ट्रिब्यूनल को एक कॉमन सिस्टम के तहत लाया जाएगा। इससे उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कामकाज के लिए एक यूनिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनेगा। प्रस्तावित कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज या हाई कोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस हेड करेंगे। उनके साथ दो ज्यूडिशियल मेंबर और दो टेक्निकल मेंबर होंगे।

इस प्रोविज़न का मकसद ट्रिब्यूनल के एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यूडिशियल एक्सपर्टीज़ और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ दोनों का बेहतर कोऑर्डिनेशन पक्का करना है। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में अहम रोल देने का प्रस्ताव है। इसमें मेंबर की खोज और सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, जांच और हटाने से जुड़े प्रोसेस शामिल होंगे। इन सभी कामों के लिए एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था बनाकर, बिल का मकसद अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, स्ट्रीमलाइन्ड, मेरिट-बेस्ड और इंडिपेंडेंट बनाना है। इसलिए, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के तहत एक अलग सेक्रेटेरिएट बनाने का भी प्रस्ताव है। इससे सभी ट्रिब्यूनल के एडमिनिस्ट्रेशन में एक जैसापन लाने में मदद मिलेगी।

एक ऐसे सिस्टम में एक जैसापन बहुत ज़रूरी है जहां ट्रिब्यूनल अलग-अलग खास एरिया में काम करते हैं, लेकिन उनकी इंस्टीट्यूशनल ज़रूरतें काफी हद तक एक जैसी होती हैं। अपॉइंटमेंट, सर्विस की शर्तों और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए साफ क्राइटेरिया तय करने के साथ-साथ सभी ट्रिब्यूनल के लिए एक कॉमन नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड बनाने से एडमिनिस्ट्रेटिव बिखराव कम होगा और पूरे ट्रिब्यूनल सिस्टम में ज़्यादा एक जैसापन और निरंतरता आएगी।

बिल में ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन और मेंबर के लिए पांच साल का टर्म तय किया गया है। यह टर्म एक तय मैक्सिमम एज लिमिट के तहत होगा। हालांकि, कोई अलग से मिनिमम एज लिमिट तय नहीं की गई है। सैलरी, अलाउंस और सर्विस की दूसरी शर्तें नियमों के ज़रिए तय करने का प्रस्ताव है। यह साफ़ प्रोविज़न ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस की शर्तों में स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस को मज़बूत करती है। खास बात यह है कि बिल किसी भी ट्रिब्यूनल के ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन में कोई बदलाव नहीं करता है। हर ट्रिब्यूनल का जूरिस्डिक्शन उसके अपने ओरिजिनल कानून के हिसाब से तय होता रहेगा। इस रिफॉर्म को समझने के लिए इस अंतर को समझना ज़रूरी है। बिल ट्रिब्यूनल के जूरिस्डिक्शन को एक जगह से दूसरी जगह रीडिस्ट्रिब्यूट करने के बारे में नहीं है। इसका मकसद उस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को मज़बूत करना है जिसके ज़रिए ट्रिब्यूनल अपने जूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को संविधान के प्रिंसिपल्स के हिसाब से ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मज़बूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। एक ट्रिब्यूनल सिस्टम जो इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, प्रोफेशनली चलता है और समय पर जस्टिस देने में सक्षम है, वह रूल ऑफ़ लॉ को मज़बूत करता है और ज्यूडिशियल सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ाता है।

यह सिर्फ़ भारत की उभरती इकॉनमी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है। यह डेवलपमेंट के लिए एक बड़े फ्रेमवर्क का एक ज़रूरी हिस्सा है। एक डेवलप्ड इकॉनमी को न सिर्फ़ सड़क, रेलवे, पोर्ट, सी लेन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, बल्कि एक मज़बूत लीगल, ज्यूडिशियल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की भी ज़रूरत होती है। असरदार ट्रिब्यूनल इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का एक ज़रूरी हिस्सा हैं।

इस एक्ट से बनी मज़बूत इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था समय पर अपॉइंटमेंट, बेहतर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस और झगड़ों का असरदार और तेज़ी से हल पक्का करने में मदद करेगी। इससे एक ऐसा ट्रिब्यूनल सिस्टम डेवलप होगा जो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन्ड, भरोसेमंद और नागरिकों, बिज़नेस और इकॉनमी की ज़रूरतों के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। यह एक मॉडर्न लीगल सिस्टम बनाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है जो मॉडर्न इकॉनमी और डेवलप्ड इंडिया की उम्मीदों के हिसाब से हो। बेहतर गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को मज़बूत करके, यह रिफॉर्म ‘ईज़ ऑफ़ जस्टिस’ को बढ़ावा देगा, ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को मज़बूत करेगा और इंडिया के लीगल और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को और मज़बूत करेगा।

जैसे-जैसे इंडिया ‘डेवलप्ड इंडिया @2047’ की ओर बढ़ रहा है और रिफॉर्म की रफ़्तार तेज़ कर रहा है, रिफॉर्म की भावना देश के डेवलपमेंट में योगदान देने वाले हर इंस्टीट्यूशन तक पहुँचनी चाहिए। मज़बूत संस्थाएँ भरोसा जगाती हैं, भरोसा इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है और एक असरदार ज्यूडिशियरी यह पक्का करती है कि यह अच्छा चक्र ‘कानून के राज’ से चलता रहे। ‘ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026’ इस चक्र को मज़बूत करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है।

(लेखक भारत सरकार में कानून और न्याय के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं)

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