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सिंगापुर में अवैध प्रवासियों को शरण देने के मामले में भारतीय नागरिक पर आरोप तय

सिंगापुर / सत्ता संदेश


सिंगापुर में आव्रजन कानूनों के कथित उल्लंघन के एक मामले में 26 वर्षीय भारतीय नागरिक के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। उस पर 13 लोगों को अवैध रूप से रोजगार देने और उन्हें शरण देने का आरोप है, जो देश के इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए।

सिंगापुर के आव्रजन प्राधिकारियों के अनुसार, आरोपी पर यह भी आरोप है कि उसने बिना वैध अनुमति के लोगों को काम पर रखा और उन्हें रहने की जगह उपलब्ध कराई, जो स्थानीय कानूनों के तहत गंभीर अपराध माना जाता है।

यह मामला सिंगापुर के आव्रजन विभाग (Immigration and Checkpoints Authority) द्वारा की गई जांच के बाद सामने आया। एजेंसी ने बताया कि 13 व्यक्तियों को भी अवैध रूप से काम करते और देश में बिना उचित दस्तावेजों के रहने के आरोप में पकड़ा गया है।

सिंगापुर में अवैध प्रवास और बिना अनुमति रोजगार पर सख्त कानून लागू हैं, और ऐसे मामलों में भारी जुर्माना, जेल की सजा या दोनों का प्रावधान है।

अधिकारियों ने कहा कि मामले की आगे जांच जारी है और अदालत में सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों को पेश किया जाएगा।

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