पूर्व कांग्रेसी विधायक जस्सी खंगूड़ा को 2 साल की सजा: 2008 के सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में लुधियाना कोर्ट का फैसला
पंजाब डेस्क: लुधियाना के किला रायपुर से पूर्व कांग्रेसी विधायक जसबीर सिंह उर्फ जस्सी खंगूड़ा को अदालत से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को लुधियाना की सेशंस कोर्ट ने उन्हें वर्ष 2008 के एक पुराने मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला सरकारी कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने से जुड़ा हुआ है।
क्या है पूरा मामला? यह घटना 2008 की है जब लुधियाना के डेहलों इलाके में ब्लॉक समिति के चुनाव हो रहे थे। आरोप था कि वोटिंग पूरी होने के बाद जब चुनाव अधिकारी बैलट बॉक्स गाड़ी में रख रहे थे, तब जस्सी खंगूड़ा ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनके साथ बदतमीजी की। अधिकारियों की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ धारा 332, 341 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट का फैसला और वर्तमान स्थिति: अतिरिक्त सेशंस जज ने सबूतों और गवाहों के आधार पर जस्सी खंगूड़ा को दोषी माना और सजा का ऐलान किया। हालांकि, सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके कानूनी सलाहकार का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।

