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Ludhiana GLADA Action: 8 अवैध कॉलोनियों और 2 इमारतों पर कार्रवाई

लुधियाना / सत्ता संदेश

दिनांक : 08 अक्टूबर 2026

लुधियाना में GLADA ने 7 अक्टूबर को अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 अनधिकृत कॉलोनियों और 2 इमारतों को सील या ध्वस्त किया। लोगों से निवेश से पहले मंजूरी जांचने की अपील।

अवैध कॉलोनियों और बिना मंजूरी के किए जा रहे निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) ने विशेष अभियान चलाया। 7 अक्टूबर 2026 को की गई इस कार्रवाई के दौरान बाजड़ा, शुजातवाल और कसाबाद गांवों में 8 अनधिकृत कॉलोनियों तथा कनिजा गांव में 2 अनधिकृत इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों और ढांचों को सील या ध्वस्त किया गया।

आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन के निर्देशों के तहत GLADA के मुख्य प्रशासक विकास हीरा (PCS) ने अनधिकृत और बिना योजना के किए जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है, जो अवैध कॉलोनियों में सस्ते प्लॉट देने के नाम पर लोगों को कथित तौर पर गुमराह कर रहे थे।

GLADA के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक की ओर से जारी सीलिंग और ध्वस्तीकरण आदेशों के तहत ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस बल तथा GLADA की रेगुलेटरी विंग की एनफोर्समेंट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार, संबंधित डेवलपर्स को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण कार्य नहीं रोके गए और न ही उन्हें हटाया गया। इसके बाद विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। विभाग के मुताबिक, अभियान के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ।

GLADA ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों को शुरुआती चरण में ही रोकने के लिए आने वाले सप्ताहों में भी ऐसे अभियान जारी रखे जाएंगे। प्राधिकरण का उद्देश्य बिना कानूनी मंजूरी के विकसित की जा रही कॉलोनियों और इमारतों पर रोक लगाना तथा नियोजन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

GLADA के मुख्य प्रशासक विकास हीरा ने आम लोगों से अपील की कि वे अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट या इमारतें खरीदने से बचें। ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पानी की आपूर्ति, सीवरेज, सड़कों, बिजली कनेक्शन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने लोगों को किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले GLADA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध स्वीकृत और नियमित कॉलोनियों की सूची में संबंधित कॉलोनी या प्रोजेक्ट की स्थिति जांचने की सलाह दी।

GLADA के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक एवं सक्षम प्राधिकारी (लुधियाना) ने कहा कि ध्वस्तीकरण अभियानों के साथ-साथ पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत अनधिकृत विकास कार्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जारी रहेगी।

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