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कपूरथला : मेडिकल कॉलेज के निर्माण का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने 149 पेड़ हटाने की दी अनुमति

कपूरथला / सत्ता संदेश

कपूरथला में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य पर लगी रोक हटने के बाद अब इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने 8 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए निर्माण की जद में आ रहे 149 पेड़ों को हटाने की अनुमति दे दी। साथ ही कोर्ट ने इन पेड़ों के एवज में पांच गुना अधिक पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं।

मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कपूरथला सरकारी अस्पताल की पुरानी इमारत को गिराया जाना है। इसके अलावा नए निर्माण के नक्शे में कुछ पुराने पेड़ भी आ रहे थे। पेड़ों को हटाने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होने के कारण मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और निर्माण कार्य पर रोक लग गई थी।

मामले में कपूरथला के आम आदमी पार्टी नेता और जिला विरासत सेवा संगठन के प्रधान परविंदर ढोट ने भी पहल की। उन्होंने याचिका दायर करने वाले मोहाली निवासी वकील से मुलाकात कर मेडिकल कॉलेज की जरूरत और जनहित को देखते हुए मामले में नरम रुख अपनाने की अपील की।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार निर्माण की जद में आने वाले 149 पेड़ों को हटाया जा सकेगा, लेकिन इसके बदले पांच गुना अधिक पौधे लगाए जाएंगे। परविंदर ढोट के अनुसार पौधारोपण की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, जबकि आम आदमी पार्टी के वालंटियर भी पौधे लगाने और उनकी देखभाल में सहयोग करेंगे।

कोर्ट के आदेश के बाद मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया है। निर्माण स्थल पर पुरानी इमारत को गिराने का काम भी जारी है। परविंदर ढोट ने निर्माण स्थल का दौरा कर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा और जनहित से जुड़े ऐसे कार्यों में उनका सहयोग जारी रहेगा।

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